*आगामी त्योहारों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु पीस कमेटी की बैठक विकास भवन सभागार में हुई सम्पन्न :-रिपोर्ट-रविकांत द्विवेदी, जालौन*
ग्रामीण एडिटर कृष्ण कुमार
जालौन-जिलाधिकारी डाॅ0 मन्नान अख्तर की अध्यक्षता में आगामी त्योहारों को सकुशल सम्पन्न कराने हेतु पीस कमेटी की बैठक विकास भवन सभागार में आयोजित की गयी। बैठक में अपर पुलिस अधीक्षक द्वारा शासन से प्राप्त कोविड-19 गाइडलाइन के अनुसार अवगत कराते हुये बताया कि आगामी माह अक्टूबर 2020 से माह दिसम्बर 2020 तक का समय मुख्यतः त्योहारों यथा-नवरात्रि, दुर्गापूजा, दशहरा, बारावफात, दीपावली, छठ पूजा, कार्तिक पूर्णिमा एवं क्रिसमस आदि का समय हैं, जिसमें जगह-जगह प्रतिमा स्थापना, धार्मिक पूजा, मेला, प्रदर्शनी, जागरण, सांस्कृतिक कार्यक्रम, रैली, जुलूस, विर्सजन जैसी गतिविधियां संचालित होती है, जिनमें क्षेत्र विशेष में भारी जनसमूह के जुटने की सम्भावना रहती हैं। उन्होने कार्यक्रम स्थल के विषय में भी बताया कि आयोजन के लिये स्थल पूर्व में चिन्हित कर उसकी सीमा सुनिश्चित करते हुये, विस्तृत साइट प्लान तैयार कर लिया जाये, जिससे शारीरिक दूरी बनाये रखने, थर्मल स्कैनिंग व सैनिटाईजेशन के मानक के पालन में सुविधा होगी, सैनिटाईजर्स, थर्मल स्कैनिंग उपकरणों की पर्याप्त आपूर्ति तथा फर्श पर शरीरिक दूरी हेतु वृत्त (गोला) चिन्हांकन सुनिश्चित किया जाये। प्रवेश द्वार पर ही हैण्ड सेनेटाइजेशन तथा थर्मल स्क्रीनिंग आवश्यक होगा, दर्शकों एवं आगन्तुकों के प्रवेश एवं निकास के अलग-अलग एवं यथासंभव एक से अधिक रास्ते सुनिश्चित किए जायेगे, केवल वही स्टाफ तथा दर्शक प्रवेश के लिए अनुमन्य होगे जिसमें किसी प्रकार के कोविड के लक्षण नही होगे यदि किसी में कोविड लक्षण पाया जाता है तो उसे शिष्टता के साथ प्रवेश से मना किया जायेगा तथा चिकित्सीय उपचार लेने की सलाह दी जायेगी, सभी स्टाफ तथा दर्शकों को फेस कवर/मास्क का उपयोग तथा शारीरिक दूरी के मानक का अनुपालन करना अनिवार्य होगा, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था रखी जायेगी जिसमें प्राथमिकता पर डिस्पोजल कप/गिलास का प्रयोग किया जायेगा, सामूहिक खान-पान/लंगर/अन्य दान आदि कार्यक्रमों में भोजन बनाने, वितरण एवं अवशेष वस्तुओं के डिस्पोजल आदि में शरीरिक दूरी के नियमों तथा स्वच्छता एवं हाईजीन का पालन सुनिश्चित किया जायेगा, प्रयोग किए गए मास्क, फेस कवर्स को परिसर में उपलब्ध कवर्ड डस्टबीन में ही निस्तारित किया जायेगा। उन्होने आयोजन के विषय में बताया कि कन्टेनमेन्ट जोन में किसी भी त्योहार विषयक गतिविधियों की अनुमति नही होगी, प्रत्येक गतिविधियों के संचालन की पूर्व योजना सभी संबंधित संगठन/व्यक्तियों/संघों के साथ मिलकर तैयार कर ली जाये, शारीरिक दूरी के मानक तथा अन्य सुरक्षात्मक उपायों का प्रत्येक समय निरीक्षण किये जाने हेतु आयोजको द्वारा यथोचित मैनपावर तैनात किये जाये, कार्यक्रम आयोजक द्वारा अपने स्टाफ हेतु आवश्यकतानुसार सुरक्षात्मक संसाधन यथा, फेस कवर्स, मास्क, हैण्ड सैनेटाइजर्स, साबुन, सोडियम हाइपोक्लोराइट्स आदि की पर्याप्त व्यवस्था की जाये, थर्मल स्कैनिंग, शारीरिक दूरी तथा मास्क सुनिश्चित करने हेतु वालंटियर्स की तैनाती की जाए, कोविड-19 से बचने के उपायों से संबंधित पोस्टर्स/बैनर्स लगाये जाये तथा यथासम्भव आॅडियों/विजुअल प्रचार-प्रसार भी किया जाये। उन्होने कार्यक्रम आयोजक एवं कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले व्यक्तियों के विषय में भी बताया कि 65 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों, गम्भीर रोगो से ग्रसित व्यक्तियों, गर्भवती महिलाओं तथा 10 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को घर पर सुरक्षित रहने की सलाह दी जाए, सार्वजनिक स्थलों पर सभी व्यक्ति यथासंभव आपस में 06 फिट की दूरी बनाये रखे, किसी भी बीमार व्यक्ति की सूचना तथा स्वयं के स्वास्थ्य की निगरानी के विषय में सूचना यथाशीघ्र राज्य व जिला हेल्पलाईन पर सूचना दी जाये। उन्होने कार्यक्रम के दौरान संदिग्ध/पाॅजिटिव व्यक्ति पाये जाने की स्थिति के बारे में बताया कि इस दौरान किसी भी व्यक्ति के कोविड लक्षणमुक्त पाये जाने पर, जब तक उसे चिकित्सीय सुविधा उपलब्ध नही हो जाती है, तब तक के लिये आइसोलेट करने हेतु प्रत्येक आयोजन स्थल पर एक पृथक आइसोलेशन कक्ष/स्थल की व्यवस्था भी सुनिश्चित की जाये, संदिग्ध/बीमार व्यक्ति को उक्त आइसोलेशन कक्ष/स्थल पर अन्य व्यक्तियों से अलग आइसोलेट किया जाए, संदिग्ध/बीमार व्यक्ति के सम्पर्क में आये लोगो की ट्रेसिंग एवं विसंक्रमण की कार्यवाही की जायेगी, जहां पर पाॅजिटिव व्यक्ति पाया जाएगा उस स्थल को भी विसंक्रमित किया जायेगा। उन्होने रैली, जुलूस/मूर्ति स्थापना एवं विर्सजन के संबंध में बताया कि मूर्तियों की स्थापना पारम्परिक परन्तु खाली स्थान पर की जाये, उनका आकार छोटा रखा जाये तथा मैदान की क्षमता से अधिक लोग न रहे, चैराहों तथा सड़क पर कोई मूर्ति, ताजिया न रखी जाये, मूर्तियों के विर्सजन में यथा सम्भव छोटे वाहनों का प्रयोग किया जाये मूर्ति विसर्जन के कार्यक्रम में न्यूनतम व्यक्ति ही सम्मिलित रहे। बैठक में जिलाधिकारी द्वारा सभी थानाध्यक्षों से उनके क्षेत्रों के समस्याओं के संबंध में भी जानकारी की। उन्होने संबंधित संभ्रान्त नागरिकों से भी त्योहारों के बारे में भी पूछताछ की। उन्होने कहा कि कोई भी कार्यक्रम करने से पहले संबंधित उपजिलाधिकारी से अनुमति लेना आवश्यक है अनुमति के बगैर कोई भी कार्यक्रम किया जाता है तो कार्यक्रम आयोजक के विरूद्व सख्त कार्यवाही की जायेगी। बैठक में पुलिस अधीक्षक डाॅ0 यशवीर सिंह, अपर जिलाधिकारी प्रमिल कुमार सिंह, अपर पुलिस अधीक्षक डाॅ0 अवधेश सिंह, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद उरई अनिल बहुगुणा, समस्त उपजिलाधिकारी, समस्त क्षेत्राधिकारी, समस्त थानाध्यक्ष, समस्त अधिशाषी अधिकारी सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित रहे।