• Thu. Jul 3rd, 2025

Jhansi Darshan

No 1 Web Portal in jhansi

*समस्त कीटनाशी विक्रेता केवल प्राधिकार पत्र पर अंकित कीटनाशी रसायनों की खरीद व बिक्री करें : जिला कृषि रक्षा अधिकारी*

ByNeeraj sahu

Jul 1, 2025

*समस्त कीटनाशी विक्रेता केवल प्राधिकार पत्र पर अंकित कीटनाशी रसायनों की खरीद व बिक्री करें : जिला कृषि रक्षा अधिकारी*

——————-

झांसी : जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने जनपद मे समस्त पंजीकृत कीटनाशी विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि कीटनाशक का व्यापार करने हेतु अपने अधिष्ठान पर आप द्वारा जिस कम्पनी या थोक विक्रेता द्वारा कृषि निवेश क्रय किया जाता है तो उससे सम्बन्धित कम्पनी प्रतिनिधि या सम्बन्धित थोक विक्रेता से बिल अनिवार्य रूप से लिया जाये एवं अपने पास सुरक्षित रखे ताकि निरीक्षण के समय निरीक्षणकर्ता अधिकारी द्वारा बिल मांगे जाने पर प्रस्तुत किये जा सके। समस्त कीटनाशी विक्रेता केवल उन्ही कीटनाशी रसायनों की खरीद/बिक्री करेंगे जिनका अधिकारपत्र (पीसी) उनके कीटनाशी प्राधिकार पत्र पर अंकित है।
उन्होंने बताया कि समस्त कीटनाशक विक्रेताओं द्वारा कृषि निवेश का विक्रय करते समय बिल/कैश मैमो कृषको को अनिवार्य रूप से दिया जाये। ग्रो सेफ फूड अभियान के अन्तर्गत सम्बन्धित बैनर/पोस्टर की फ्रेमिंग कर अपने प्रतिष्ठान के मुख्य द्वार पर चस्पा अनिवार्य करें। कृषि निवेश के साथ अन्य उत्पाद की जबरन टैगिंग तथा निर्धारित मूल्य से अधिक दर पर विक्रय न किया जाये। साथ ही सभी विक्रेताओं के द्वारा स्टॉक रजिस्टर, सेल रजिस्टर, बिल बुक, कीटनाशी विक्रय लाइसेन्स निर्माण लाईसेन्स व कीटनाशी रसायनों के बिल अधिष्ठान पर रखना अनिवार्य है, इसके अलावा किसानो को बेचें गए कीटनाशको के बिल उपलब्ध अवश्य कराए। उन्होंने यह भी निर्देशित किया है कि प्रत्येक माह सभी क्रय-विक्रय किए गए रसायनों की सूचना समय से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

Jhansidarshan.in

You missed