राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान का मुख्य उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण कराना*
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झांसी: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नालसा, नई दिल्ली तथा मीडियेशन एवं कंसीलियेशन प्रोजेक्ट कमेटी, सर्वोच्च न्यायालय, नई दिल्ली के तत्वाधान में सम्पूर्ण राष्ट्र में दिनांक 01 जुलाई से दिनांक 30 सितम्बर 2025 तक राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत आज अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के विश्राम कक्ष में एक संगोष्ठी आयोजित की गयी जिसमें वैवाहिक, दुर्घटना, घरेलू, चैक, ऋण वसूली, शमनीय उपभोक्ता वाद जैसे विभिन्न वादों से सम्बन्धित अधिवक्तागणों उपस्थित रहे।
सर्वप्रथम अपर जिला जज/सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अधिवक्तागणों को अवगत कराया गया कि उक्त अभियान का मुख्य उद्देश्य मध्यस्थता के माध्यम से न्यायालयों में लम्बित प्रकरणों का अधिकाधिक संख्या में निस्तारण कराना है। अपर जिला जज/सचिव, विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा उक्त संगोष्ठी में सभी अधिवक्तागण को उक्त राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान के सफल आयोजन हेतु न्यायालयों में लम्बित अधिक से अधिक वादों को निष्तारण करने हेतु विशिष्ठ रूप से चर्चा की गयी चर्चा के उपरान्त ऐसी पत्रावली जिसमें सुलह समझौते की सम्भावना हो उन्हें चिन्हित कर सम्बन्धी वादों के रूचिकर पक्षकारों को बुलाये जाने में पूर्ण सहयोग करने हेतु निर्देशित किया गया। उक्त सम्बन्ध में समस्त विद्वान अधिवक्ता बन्धुओं एवं वादकारियों से अपील की जाती है कि आप अपने-अपने उपरोक्त सम्बन्धित वादों को चिन्हित कर आयोजित राष्ट्रीय मध्यस्थता अभियान में अधिक से अधिक वादों को नियत कराते हुए जरिये सुलह समझौता निस्तारित कराकर इसका लाभ उठायें तथा उक्त से सम्बन्धित कोई भी जानकारी के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, झांसी के कार्यालय में सम्पर्क कर सकते है।