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कस्टम हायरिंग सेन्टर, फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना, कृषि ड्रोन, थ्रेसिंग फ्लोर, स्मॉल गोदाम, फसल अवशेष प्रबन्धन सम्बन्धी अन्य कृषि यंत्र एवं कृषि रक्षा उपकरण हेतु आवेदन करें 27 जून से 12 जुलाई तक*

ByNeeraj sahu

Jul 1, 2025

*”सब मिशन ऑन एग्रीकल्वरल मैकेनाइजेशन, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ काप रेजड्यू एवं अन्य योजनान्तर्गत” कृषि सम्बन्धी यंत्रों की बुकिंग शुरू 27 जून से*

*कस्टम हायरिंग सेन्टर, फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना, कृषि ड्रोन, थ्रेसिंग फ्लोर, स्मॉल गोदाम, फसल अवशेष प्रबन्धन सम्बन्धी अन्य कृषि यंत्र एवं कृषि रक्षा उपकरण हेतु आवेदन करें 27 जून से 12 जुलाई तक*
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झांसी : संयुक्त कृषि निदेशक (अभियंत्रण अनुभाग) कृषि भवन लखनऊ के निर्देशानुसार “सब मिशन ऑन एग्रीकल्वरल मैकेनाइजेशन, प्रमोशन ऑफ एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन फार इन सीटू मैनेजमेन्ट ऑफ काप रेजड्यू एवं अन्य योजनान्तर्गत” कस्टम हायरिंग सेन्टर, फार्म मशीनरी बैंक की स्थापना, कृषि ड्रोन, थ्रेसिंग फ्लोर, स्मॉल गोदाम, फसल अवशेष प्रबन्धन के प्रमुख कृषि यंत्र एवं अन्य कृषि यंत्र/कृषि रक्षा उपकरण इत्यादि के आवेदन हेतु बुकिंग दिनांक 27 जून 2025 को दोपहर 12 बजे से दिनांक 12 जुलाई 2025 रात्रि 12 बजे तक की जानी हैं।
उप कृषि निदेशक ने बताया कि आवेदन के समय ही कृषक को यंत्रवार निर्धारित जमानत धनराशि रू0 10 हजार से रू 01 लाख तक के अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिए रू 2500 जमानत धनराशि एवं 01 लाख से अधिक अनुदान वाले कृषि यंत्रों के लिये रू 05 हजार जमानत धनराशि ऑनलाइन जमा करनी होगी तथा ई-लाटरी में चयनित न होने वाले सम्बन्धित कृषक को जमानत राशि वापस कर दी जायेगी। कृषक अपनी आवश्यकतानुसार कृषि यंत्र की बुकिंग हेतु विभागीय पोर्टल https://agridarshan.up.gov.in पर किसान कॉर्नर के अन्तर्गत यंत्र बुकिंग प्रारंभ पर क्लिक कर ऑन लाइन आवेदन कर सकते है। लाभार्थियो के चयन के उपरान्त निर्धारित समय के अन्तर्गत यंत्र कय कर कृषि विभाग के पोर्टल पर बिल अपलोड करने का उत्तरदायित्व चयनित कृषक का स्वयं का होगा। कृषि यंत्रों का टोकन जनरेट करने के लिए ओ०टी०पी० प्राप्त करने हेतु दिया गया मोबाइल नंबर कृषक का स्वयं का अथवा उसके परिवार के ब्लड रिलेशन सदस्य (माता, पिता, भाई, बहिन, पुत्र, पुत्री एवं पुत्रवधू) का ही होना चाहिए, सत्यापन के समय मोबाइल नम्बर भिन्न व्यक्ति का होने की दशा में चयन निरस्त किया जायेगा तथा अनुदान देय नहीं होगा। सभी यंत्रों को कृषि विभाग उ०प्र० द्वारा इन्पैनेल्ड कम्पनियों / फर्मो (जिनकी सूची विभागीय पोर्टल पर उपलब्ध है) के upyantratracking.in पोर्टल पर रजिस्टर्ड निर्माता कम्पनियों / फर्मों एवं उनके अधिकृत विक्रेता से यंत्र कय करने पर ही कृषि यंत्रों पर अनुदान दिया जायेगा।
उप कृषि निदेशक ने बताया कि कृषक द्वारा क्रय किये गये कृषि यंत्रों पर उत्कीर्ण (Embossed/Laser cutting) सीरियल नम्बर अंकित होना अनिवार्य है। सत्यापन / अधिकारी upyantratracking.in पोर्टल पर रजिस्टर्ड होगें एवं upyantratracking.in के पोर्टल पर कृषक लाभार्थी द्वारा कय किये गये यंत्रों के विवरण, डीलर अथवा डिस्ट्रीब्यूटर के द्वारा पोर्टल पर फीड किये जायेंगे। लाभार्थी द्वारा यंत्र कय करने हेतु यंत्र विक्रेता/फर्म को मूल्य का कम से कम 50 प्रतिशत धनराशि का भुगतान लाभार्थी को स्वयं के खाते से बिल प्राप्त करने के दिनांक से पूर्व भुगतान किया जाना अनिवार्य होगा।

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