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रबी की फसल हेतु 01 नवम्बर से दिये जायेगें अस्थाई विद्युत संयोजन:- अधिशासी अभियंता ग्रामीण मऊरानीपुर 

ByNeeraj sahu

Oct 28, 2025
रबी की फसल हेतु 01 नवम्बर से दिये जायेगें अस्थाई विद्युत संयोजन:- अधिशासी अभियंता ग्रामीण मऊरानीपुर
 ** गैर ISI मार्क सफेद तार का प्रयोग करने हो सकती है दुर्घटना, किसान इस्तेमाल से बचें
 ** जेई/ संविदाकर्मी भी रखेंगे नजर, बिना स्वीकृत अस्थायी संयोजन चलते पाए जाने पर विद्युत चोरी में संलिप्तता मानते हुए होगी कार्रवाई
 ** बिना अस्थायी विद्युत संयोजन की रसीद कटवाए विद्युत का प्रयोग करने पर विद्युत चोरी पर होगी कार्यवाही
     आज अधिशासी अभियंता विद्युत ग्रामीण मऊरानीपुर श्री सुभाष चंद्र ने कैंप आयोजित कर विद्युत वितरण खण्ड, मऊरानीपुर जिला-झांसी के अन्तर्गत आने वाले समस्त सम्मानित किसानों को जानकारी देते हुए बताया कि रबी की फसल हेतु 01 नवम्बर 2025 से अस्थाई विद्युत संयोजन निर्गत किये जा रहे हैं।
     उन्होंने कहा कि ऐसे किसान जिन्हें अस्थायी विद्युत संयोजन लेना है, इच्छुक व्यक्ति/किसान इस सम्बन्ध में अपने क्षेत्र के अवर अभियन्ता / उपखण्ड अधिकारी कार्यालय में सम्पर्क कर अस्थाई संयोजन प्राप्त करने हेतु निम्न औपचारिक्ताऐं पहले से पूर्ण कराने का कष्ट करें। जिसमें अस्थाई संयोजन हेतु आवेदन पत्र, खसरा, खतौनी, आधार कार्ड एवं फोटो सहित। अपने क्षेत्र के अवर अभियन्ता से फीजिबिलिटी (टी०एफ०आर०) रिपोर्ट। विद्युत सुरक्षा निदेशालय का चालान के साथ ही फिटिंग रिपोर्ट एवं बी० एण्ड एल० फार्म तथा रू0 10 के नॉन-जुडीशियल स्टाम्प पेपर पर शपथ-पत्र। सभी दस्तावेज अपने साथ लेकर प्रस्तुत हों।
     अधिशासी अभियंता विद्युत ग्रामीण द्वितीय ने इस सम्बन्ध क्षेत्रीय किसानों को सूचित करते हुए कहा कि अस्थाई संयोजनों हेतु गैर ISI मार्क सफेद तार/डोरी का प्रयोग पूर्व से वर्जित है। क्योंकि सफेद तार की गुणवत्ता मानकों के अनुसार न होने के कारण प्रायः विद्युत दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। यदि कोई उपभोक्ता सफेद डोरी/तार का उपयोग कर अस्थाई संयोजन चलाते पाया जायेगा तो उसका संयोजन बिना किसी सूचना के विच्छेदित कर दिया जायेगा।
     अधिशासी अभियंता मऊरानीपुर ने यह भी जानकारी दी कि अस्थाई संयोजन केवल निजी नलकूप संयोजनों के परिर्वतकों से ही निर्गत किये जायेगें। यदि कोई किसान/उपभोक्ता गांव की आबादी वाले परिवर्तक से अस्थाई संयोजन चलाता पाया जायेगा तो उसका संयोजन बिना किसी अन्य सूचना के कभी भी विच्छेदित किया जा सकता है और उसके विरूद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जा सकती है।
     उन्होंने क्षेत्र के किसानों से अपील करते हुए कहा कि बिना अस्थाई विद्युत संयोजन की रसीद कटवाये विद्युत का प्रयोग न करें अन्यथा चोरी अथवा अवैध रूप से अस्थाई संयोजन चलते पाये जाने पर नियमानुसार जुर्माना देय होगा। अवर अभियन्ता एवं संविदाकर्मी इस बात की पूर्व निगरानी रखें कि कोई भी अस्थाई संयोजन बिना स्वीकृति के न चले अन्यथा विद्युत चोरी में संलिप्तता पाये जाने पर उनके विरूद्ध भी कार्यवाही की जायेगी।
    इस अवसर पर एसडीओ विद्युत, अवर अभियंता, लाइनमैन एवं ग्रामीजन उपस्थित रहे।
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