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*श्रीमती शाहीन अख्तर, उर्दू अनुवादक/नायब नाजिर को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अन्तिम अवसर*

ByNeeraj sahu

Mar 10, 2026
*श्रीमती शाहीन अख्तर, उर्दू अनुवादक/नायब नाजिर को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का अन्तिम अवसर*
*पक्ष प्रस्तुत न करने की स्थिति में सेवा नियमावली के तहत होगी अग्रिम कार्यवाही*
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         झांसी: जिलाधिकारी/नियुक्ति अधिकारी ने नोटिस के द्वारा सूचित किया है कि श्रीमती शाहीन अख्तर, उर्दू अनुवादक/नायब नाजिर, तहसील टहरौली, हाल निवासी-म०नं0-1397 बालाजीपुरम कालोनी, नन्दनपुरा, गली नं0-2, झांसी उ०प्र० द्वारा कलेक्ट्रेट अधिष्ठान, झांसी के उर्दू अनुवादक/नायब नाजिर तहसील टहरौली, जिला झांसी में कार्यरत रहते हुए राजकीय कार्यों में घोर अनियमित्ता किये जाने, लगातार उच्चाधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करने तथा बिना किसी सूचना दिये कार्यालय से लगातार अनुपस्थित रहने के सम्बन्ध में उप जिलाधिकारी, टहरौली, जनपद झांसी की आख्या के क्रम में श्रीमती शाहीन के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही करते हुए जांच अधिकारी अपर जिलाधिकारी (न्यायिक), झॉसी को नामित कर आरोप पत्र निर्गत किया गया था। उन्होंने बताया कि निर्गत आरोप पत्र श्रीमती शाहीन अख्तर, उर्दू अनुवादक/नायब नाजिर, तहसील टहरौली, हाल निवासी-म०नं0-1397 बालाजी पुरम कालोनी, नन्दनपुरा, गली नं0-2, झांसी के पते पर तहसील, सदर, (झॉसी) एवं थाना सीपरी बाजार, जनपद झाँसी द्वारा तामील हेतु भेजा गया था, जिसे श्रीमती शाहीन अख्तर द्वारा आरोप पत्र प्राप्त करने के बाद भी कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया गया। अतः आरोप में वर्णित तथ्यों के अनुसार उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील), नियमावली, 1999 के अन्तर्गत कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।
        उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील), नियमावली, 1999 के अनुसार अभ्यावेदन प्रस्तुत करने हेतु पत्र निर्गत होने की तिथि से 10 दिवस के अन्दर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया, परन्तु आप द्वारा उपरोक्त पत्र प्राप्त कर लेने के उपरान्त भी कोई उत्तर/अभ्यावेदन प्रस्तुत नही किया गया, तदोपरान्त इस कार्यालय के पत्र दिनांक 20.08.2025 के द्वारा पुनः द्वितीय अवसर प्रदान करते हुए 07 दिवस के अन्दर अभ्यावेदन प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया गया था, जिसे श्रीमती शाहीन अख्तर द्वारा दिनांक 09.09.2025 को प्राप्त कर लिया गया है, परन्तु आज तक कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है।
         अतः अन्तिम बार पुनः सूचित किया जाता है कि उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना लिखित/मौखिक उत्तर विज्ञप्ति प्रकाशन के एक पक्ष के अन्दर प्रस्तुत करें अन्यथा श्रीमती शाहीन अख्तर के विरूद्ध उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील), नियमावली, 1999 में निहित व्यवस्थानुरुप अग्रिम कार्यवाही अमल लायी जायेगी, जिसके लिये श्रीमती शाहीन अख्तर स्वयं उत्तरदायी होगी।
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