सभी पेट्रोल पंप एवं गैस एजेन्सियों पर डीजल, पेट्रोल एवं घरेलू गैस सिलेंडर पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध
ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के सहयोग से स्थापित पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति
डीजल, पेट्रोल और घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध भंडारन/वस्तु लेने वालों को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत कानूनी कार्यवाही करनी होगी
जिला उद्यमों के अधिकारी ने जिले के सभी आम नागरिकों को सूचित किया है कि प्रशासन जिला तेल विपणन कंपनियों द्वारा स्थापित साझीदारी समन्वय से पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति जारी रखे हुए है। वर्तमान परिस्थिति में जिले के सभी पेट्रोल पंप एवं गैस एजेन्सियों पर पर्याप्त मात्रा में डीजल, पेट्रोल एवं घरेलू गैस सिलेंडर उपलब्ध हैं। आयल कंपनियों के अनुसार डीजल, पेट्रोल और घरेलू गैस सिलेंडर की मांग और आपूर्ति में कोई भी बदलाव और हिस्सेदारी नहीं है।
जिला अधिकारी ने जिले के सभी पेट्रोल पंप स्वामियों एवं गैस एजेंसियों को निर्देश दिया है कि पेट्रोल, डीजल एवं घरेलू गैस की आपूर्ति की जाए। घरेलू गैस की आपूर्ति भंडारित ग्राहकों को ही की जाए। सभी वैरायटी अधिकारी डीजल, पेट्रोल एवं घरेलू गैस सिलेंडर की आपूर्ति पर पैनी नजर रखें, ताकि किसी भी प्रकार की जनरेट न हो सके।
उन्होंने सभी रजिस्ट्रार ऑब्जर्वर और क्षेत्रीय खाद्य अधिकारियों को निर्देशित किया है कि किसी भी व्यक्ति/फार्म द्वारा डीजल, पेट्रोल और घरेलू गैस सिलेंडर का अवैध भंडारन या अवैध रूप से वैयक्तिकृत किया जा सके, तो संबंधित के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के सामान्य विधिक फार्म अमल में लाया जाए।