** नई आबकारी नीति के तहत शराब दुकानों, बार और थोक विक्रेताओं के लिए ई-बैंक गारंटी प्रणाली लागू, बैंक करें सहयोग :- जिलाधिकारी
** यह व्यवस्था शराब कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाने और भौतिक दस्तावेजों के काम को कम करने के उद्देश्य से हुई लागू
** बैठक में उपस्थित समस्त बैंकर्स को दिए निर्देश, शराब विक्रेताओं, थोक एवं बार मालिकों का ना हो उत्पीड़न
जिलाधिकारी श्री मृदुल चौधरी ने कलेक्ट्रेट स्थित नवीन सभागार में बैंकर्स के साथ बैठक करते हुए शासन द्वारा नई आबकारी नीति के तहत देशी/ विदेशी शराब की दुकानों, बार और थोक विक्रेताओं के लिए अब केवल ई-बैंक गारंटी(e-Bank Guarantee) को ही सुरक्षा राशि (Security Money) के रूप में स्वीकार किया जाएगा कि जानकारी दी। उन्होंने कहा, इस नई प्रणाली के तहत बैंक गारंटी को डिजिटल रूप से सीधे आबकारी विभाग के पास ऑनलाइन गिरवी रखा जाएगा, जिसे प्रक्रिया पारदर्शी और आसान हो गई है।
जिलाधिकारी श्री मृदुल चौधरी ने नई नीति (2025-26) की जानकारी देते हुए उपस्थित विभिन्न बैंकर्स को बताया कि अब अनिवार्य ई-बैंक गारंटी ही सुरक्षा जमा के लिए भौतिक बैंक गारंटी के बजाय केवल डिजिटल ई-बैंक गारंटी (e-BG) मान्य है जो निर्धारित अवधि के तक जमा करनी होगी। उन्होंने निर्देशित किया कि किसी भी दशा में शराब कारोबारियों का उत्पीड़न न हो, उन्हें तत्काल ई बैंकिंग की सुविधा प्रदान की जाए।
बैठक में जिलाधिकारी ने प्रमुख सचिव
के निर्देशों का संज्ञान लेते हुए कहा कि आवेदकों की पहली समस्या ऑनलाइन आवेदन के साथ जमा की जाने वाली धनराशि को ई पेमेंट के माध्यम से जमा करने में आ रही कठिनाइयों को लेकर थी।इस समस्या का समाधान करते हुए उन्होंने भारतीय स्टेट बैंक सहित बासठ बैंकों को ऑनलाइन पोर्टल से तत्काल जोड़ने के निर्देश दिए।इसके अलावा नेफ्ट या आरटीजीएस के माध्यम से भी धनराशि जमा करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।
बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि यह व्यवस्था शराब कारोबार में पारदर्शिता बढ़ाने और भौतिक दस्तावेजों के काम को कम करने के उद्देश्य से की गई है।
इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी श्री जुनैद अहमद, एलडीएम अजय शर्मा,जिला आबकारी अधिकारी श्री मनीष गुप्ता सहित जनपद के समस्त बैंकर्स उपस्थित रहे।