अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निःशुल्क अनाज (गेहूं, चावल, बाजरा, ज्वार) का वितरण 12 मार्च से 28 मार्च तक*
*सभी कोटेदार प्रातः 08 बजे से 12 बजे तक एवं 02 बजे से सायं 06 बजे तक अंतिम भुगतान करें : जिला प्राधिकारी अधिकारी*
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प्राइवेट : जिला अधिकारी ने कहा है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के लिए अंतिम खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के तहत जिले के अंत्योदय कार्डधारकों के लिए मध्य प्रदेश प्रति कार्ड 14 किलो ग्राम, 11 किलोग्राम चावल और 10 किलो ग्राम बाजरा (कुल 35 किलो ग्राम) और जिले के नगर क्षेत्र टोडीफतेहपुर एवं नगर निगम की बिक्री श्री कृष्ण कुमार की दुकान पर 14 किलोग्राम एवं 21 किलो ग्राम का वितरण किया गया। अन्त्योदय अन्न योजना कार्डधारकों को माह जनवरी 2026 से मार्च 2026 तक 03 किलो0 चीनी रू0 18/- प्रति किलो0 की दर से वितरण किया जायेगा।
उन्होंने बताया कि नगर निगम निगम, तहसील सदर, तहसील मोंठ के संपूर्ण क्षेत्र में तथा गरौठा के विकासखंड बामौर, नगर एरच, नगर पंचायत गरौठा, नगर गुरसरांय तथा विकासखंड गुरसरांय के श्री सीताराम भगवंतपुरा, श्रीमती संतोषी निपान, श्रीमती अंजू सिरवो, कान्हा महिला स्वयं सहायता समूह ग्रूप लाखावती में पात्रगृहस्वामी कार्डधारकों को 02 किलो ग्राम, 01 किलोग्राम चावल एवं 02 किलोग्राम (कुल 05) किलो0 खाद्यान्न) कुल 05 किलो0 खाद्यान्न प्रति इकाई, प्रतिमाह की दर से खाद्यान्न का उठान एवं निःशुल्क वितरण किया जायेगा। दार दुकान सिद्ध महाराज महिला स्वयं सहायता समूह में 02 किलो 0 किलो चावल और सराफा क्षेत्र में 02 किलो 0 किलो चावल और 02 किलो चावल और 02 किलो गरौठा के विकासखंड गुरसरांय में श्री सीताराम भगवानपुरा, श्रीमती संतोषी निपान, श्रीमती अंजू सिरवो, कान्हा महिला सहायता समूह 02 किलो चावल और 20 किग्रा. किलो0 चावल एवं 02 किलो0 बाजरा में तहसील तहसील मौरानीपुर संपूर्ण क्षेत्र में 02 किलो0 आटा, 01 किलो0 चावल एवं 02 किलो0 बाजरा कुल 05 किलो0 अनाज प्रति इकाई, प्रतिमाह की दर से अनाज का उठाव एवं निःशुल्क वितरण किया जायेगा। अनाज के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेगें। ई-पॉस मशीन से टिकट वाली डिस्ट्रीब्यूशन पर्ची जिस पर सामान का मूल्य शून्य अंकित होगा, कार्डधारकों को उपलब्ध होगा।
उन्होंने बताया कि सुबह 08 बजे से दोपहर 12 बजे तक दोपहर 02 बजे से शाम 06 बजे तक सामान का वितरण किया जाएगा ताकि आवश्यक वस्तुओं का वितरण सुनिश्चित हो सके। दर विक्रेता दुकानों के उपकरण और बाहरी मुफ्त वितरण संबंधी जानकारी ए-4 साइज के पेपर कम से कम 03 स्थान पर चस्पा। मूल योजना के आवंटन वितरण की अंतिम तिथि अर्थात 28 मार्च 2026 होगी, जिस दिन आधार के माध्यम से नमूना प्राप्त न कर सकने वाले को मोबाइल ओ0टी0पी0 सत्यापन के माध्यम से वितरण जारी किया जाएगा। कार्डधारक खाद्यान्न वितरण का समय भी अपनी इकाइयों की ई-केवाई0सी0 करा सकते हैं।