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न्य को सुरक्षित यातायात देने हेतु बसों की अधिकतम आयुसीमा 15 वर्ष निर्धारित

ByNeeraj sahu

Oct 28, 2025
न्य को सुरक्षित यातायात देने हेतु बसों की अधिकतम आयुसीमा 15 वर्ष निर्धारित
        झांसी : सचिव सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण ने अवगत कराया है कि सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण, झांसी द्वारा स्थायी सवारी गाड़ी परमिटों पर बसों के प्रतिस्थापन में बसों की आयु सम्बन्धी नियमों में बड़ा परिवर्तन करते हुए आयुसीमा 15 वर्ष निर्धारित कर दी गयी है। पूर्व में उक्त आयुसीमा 20 वर्ष थी। अब परमिट पर बस को अंकित कराने के लिए बसों की आयु 15 वर्ष से कम होनी चाहिए।
      उन्होंने बताया कि प्राइवेट मार्गों पर चलने वाली बसों में जो बसे 10 वर्षों से अधिक आयु की है, उनकी भौतिक स्थितियों के सम्बन्ध में यात्रियों द्वारा सुविधाओं से सम्बन्धित शिकायतें परिवहन विभाग को प्राप्त होती रहती है। इसी के साथ प्रदूषण के दृष्टिगत वर्तमान में भारत स्टेज-6 के मानक नवीन पंजीयन के लिए लागू किये गये है।
       सम्भागीय परिवहन प्राधिकरण ने उपरोक्त बिन्दुओं पर विचार करते हुए नवीन एवं कम आयु की बसों से पुरानी बसों को रिप्लेस करने के लिए आवश्यक निर्देशों के अन्तर्गत स्थायी सवारी गाड़ी परमिटों पर वाहन के रिप्लेसमेन्ट में अब केवल 15 वर्ष पुरानी वाहनों का ही प्रतिस्थापन स्वीकार किया जाएगा। प्राधिकरण ने मार्ग यूनियन के पक्ष को सुनते हुए वाहन स्वामियों को नवीन प्रावधानों के लागू होने के लिए 03 माह की अवधि प्रदान की है।
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