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पिकअप तथा हल्के वाहन (बुलेरो, स्कार्पियो, इनोवा, अरटिंगा, इको आदि) का अधिग्रहण,निर्वाचन 2024 में पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान

ByNeeraj sahu

May 15, 2024

पिकअप तथा हल्के वाहन (बुलेरो, स्कार्पियो, इनोवा, अरटिंगा, इको आदि) का अधिग्रहण,निर्वाचन 2024 में पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान

झाँसी, लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 में पोलिंग पार्टियों के प्रस्थान एवं आगमन हेतु की गयी परिवहन व्यवस्था में लगने वाले भारी एवं हल्के वाहनों की उपलब्धता हेतु जनपद में संचालित समस्त बसों, ट्रक, डीसीएम, पिकअप तथा हल्के वाहन (बुलेरो, स्कार्पियो, इनोवा, अरटिंगा, इको आदि) का अधिग्रहण जिला निर्वाचन अधिकारी/ जिलाधिकारी, झाँसी द्वारा किया जा चुका है तथा इन वाहनों के अधिग्रहण आदेश पुलिस प्रशासन एवं परिवहन विभाग द्वारा वाहन स्वामियों को प्राप्त कराये जा चुके है।
अधिग्रहीत किये गये समस्त वाहनों को दिनांक 17.05.2024 को प्रातः 10:00 बजे भोजला मण्डी परिसर, झाँसी में चालक सहित उपस्थित होकर अपनी आमद दर्ज करानी है। इस संबन्ध में अधिग्रहीत किये गये वाहन के स्वामियों को दूरभाष के माध्यम से अवगत कराया जा रहा है। कुछ वाहन स्वामियों द्वारा, (जिसमें तीन बस, दो ट्रक एवं बारह बुलेरो/ स्कार्पियों के वाहन स्वामी है) दूरभाष पर हुयी वार्ता के दौरान यह कहा गया कि वह अपना वाहन भोजला मण्डी पर नही पहुंचायेंगें। उपरोक्त 17 वाहन स्वामियों की सूची तैयार कर संबंधित थाना प्रभारियों को उपलब्ध कराकर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही अमल में लायी जा रही है। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 हेतु बडी संख्या में भारी (बस, ट्रक, डीसीएम, पिकअप) एवं हल्के (बुलेरो, स्कार्पियो, इनोवा, अरटिगा, इको आदि) वाहनों की आवश्यकता है।
उक्त के दृष्टिगत निर्वाचन कार्य की महत्ता को ध्यान में रखते हुए अधिग्रहीत किये गये सभी वाहनों के वाहन स्वामियों से सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रवर्तन)/. सहायक प्रभारी (यातायात व्यवस्था) झाँसी हेमचंद्र सिंह गौतम द्वारा अपील की गयी है कि वह अधिग्रहण आदेश में दिये गये स्थान व समय (17.05.2024 को प्रातः 10:00 बजे भोजला मण्डी परिसर, झाँसी) पर चालक सहित वाहन उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। निर्धारित तिथि, समय व स्थान पर वाहन उपलब्ध न कराये जाने पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा-167 के अंतर्गत (जिसमें एक वर्ष के कारावास की सजा का प्रावधान है) प्राथमिकी दर्ज कराने की कार्यवाही की जायेगी ।

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