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वाह रे देश का कानून, 21 वर्ष बाद आया मुकदमे का फैसला रिपोर्ट नेहा वर्मा

 

ग्रामीण एडिटर धीरेन्द्र रायकवार

अवेध असलहा रखने के आरोप में एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार किया गया था। जिसका मुकदमा सिविल कोर्ट राठ में विचाराधीन था। करीब इक्कीस वर्ष बाद सिविल जज द्वारा आरोपी को पांच माह पन्द्रह दिन की सजा सुनाई गई।
राठ कसबे के पठनऊ मुहाल निवासी हकीम पुत्र बल्दू को बीते 29 जुलाई सन् 1997 स्थानीय पुलिस ने बारह खम्भा चौराहे से अवैध 12 बोर का तमंचा व दो कारतूस सहित गिरफ्तार किया था। यह मामला सिविल कोर्ट में विचाराधीन चल रहा था। वर्तमान समय में आरोपी जेल में निरूद्ध चल रहा है। आरोपी ने अदालत में प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपने जुर्म की स्वीकारोक्ति की। करीब 21 वर्ष तक चले इस मामले में आरोपी द्वारा जुर्म कबूलने पर सिविज जज जूनियर डिवीजन मिलिन्द कुमार ने गुरूवार को सजा सुनाई। अदालत ने पांच माह पन्द्रह दिन की साधारण कारावास की सजा व पांच सौ रूपये अर्थदण्ड लगाया। अर्थदंड जमा न किये जाने पर दो दिन की अतिरिक्त जेल भुगतनी पडे़गी। न्यायालय ने अपने फैसले में कहा कि जेल में निरूद्ध समयावधि को सजा में समाजित किया जाये।

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