रसायन खरीदने वाले कृषकों को कैश मैमो/क्रेडिट रसीद/पक्की रसीद अवश्य दें : जिला कृषि रक्षा अधिकारी*
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झांसी: जिलाधिकारी महोदय के निर्देशानुसार जनपद के विभिन्न क्षेत्रों मे कृषि रक्षा रसायनों के थोक/फुटकर विक्रेताओं के प्रतिष्ठानो पर जनपद की समस्त तहसीलों में छापा हेतु संयुक्त टीम का गठित की गयी, जिसके अन्तर्गत जिला कृषि रक्षा अधिकारी श्री कृलदीप मिश्र द्वारा तहसील झांसी, मऊरानीपुर एवं वरिष्ठ प्राविधिक सहायक ग्रुप ए श्री पवन मीणा द्वारा तहसील मोंठ, गरौठा एवं टहरौली की प्रतिष्ठानों का औचक छापे की कायर्वाही करते हुए नमूने ग्रहित किये गये जिसका मुख्य उद्देश्य कृषक बन्धुओ को सही गुणवत्तायुक्त रसायन प्राप्त हो सके।
जिला कृषि रक्षा अधिकारी ने दुकानदारों को निदेर्शित किया कि कृषकों द्वारा रसायन क्रय करते समय कैश मैमो/क्रेडिट रसीद/पक्की रसीद अवश्य दें जिस पर रसायन की उत्पादन तिथि एवं अन्तिम तिथि अंकित होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ स्टाॅक/बिक्री रजिस्टर का भी रख-रखाव प्रतिदिन करते रहें। रजिस्टर अपने प्रतिष्ठान मे ही रखें ताकि जो भी कीट निरीक्षक दुकान का निरीक्षण करे उन्हें रजिस्टर अवश्य दिखायें, जो भी दुकानदार इन नियमो का पालन नही करता है उसका लाईसेंस कीटनाशी अधिनियम 1968के नियम 1971 के प्रावधानो के अन्तर्गत तत्काल प्रभाव से निरस्त कर दिया जायेगा जिसकी सारी जिम्मेदारी दुकानदार की होगी।