पीएम अजय योजनान्तर्गत ग्रान्ड इन एड (आय सृजक योजनाएं) में करें आवेदन
झांसी : जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास) ललिता यादव ने सूचित किया है कि विशेष केन्द्रीय सहायता द्वारा प्रायोजित एवं उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लिए महानगर लखनऊ द्वारा संचालित पी०एम०-अजय योजनान्तर्गत ग्रान्ड इन एड (आय सृजक योजनाएं) का क्रियान्वयन किया जा रहा है।
उक्त योजनान्तर्गत जनपद में निवासित ऐसे व्यक्ति लाभान्वित किये जायेगे, जो लाभार्थी अनुसूचित जाति का व्यक्ति एवं जनपद का निवासी हो। लाभार्थी की आयु 18 से 50 वर्ष के मध्य हो। लाभार्थी का परियोजना की जरूरतानुसार साक्षर होना अनिवार्य है। लाभार्थी कलस्टर एवं समूह के रूप में कार्य करने का इच्छुक हो। लाभार्थी पूर्व में निगम द्वारा संचालित योजनाओं एवं अन्य किसी संस्था का बकायेदार / डिफाल्टर न हो तथा ओ०टी०एस० के माध्यम से ऋण की अदायगी न की हो। वार्षिक आय वाले परिवार को प्राथमिकता दी जायेगी। लाभार्थी की वार्षिक आय की कोई सीमा नहीं है किन्तु रू0 2.50 लाख (दो लाख पचास हजार रूपये), लाभार्थी का CIBIL स्कोर अच्छा होना चाहिए। लाभार्थी पोर्टल अजय उद्यमी के माध्यम से आनलाईन एवं ऑफलाइन कार्यालय में उपस्थित होकर आवेदन कर सकते है।
ग्रान्ट-इन-एड (आय सृजक योजनाएं) योजनान्तर्गत परियोजना स्थापित करने हेतु प्रति व्यक्ति रू० 50 हजार अथवा प्रोजेक्ट धनराशि का 50 प्रतिशत जो भी कम हो, सहायता अनुदान के रूप में प्रदान किया जायेगा तथा परियोजना लागत की अवशेष धनराशि बैंक ऋण के रूप में होगी। सीजीटीएमएसई कवर फीस लाभार्थी द्वारा वहन की जायेगी।परियोजना लागत का 5 प्रतिशत अंशदान लाभार्थी द्वारा बैंक में देय होगा।
समस्त अनुसूचित जाति के आवेदक जो सम्बन्धित योजना का लाभ प्राप्त करने हेतु ग्रामीण क्षेत्र के व्यक्ति अपने विकास खण्ड में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारी/सहायक विकास अधिकारी अथवा खण्ड विकास अधिकारी से सम्पर्क कर आवेदन कर सकते है एवं नगरीय क्षेत्र के व्यक्ति कार्यालय जिला समाज कल्याण अधिकारी (विकास)/जिला प्रबन्धक, उ०प्र० अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम लि०. झाँसी में सम्पर्क कर विकास भवन के द्वितीय तल कक्ष न० डी०एस० 10 में आवेदन जमा कर सकते है।