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*बाल विवाह रोकथाम के लिए जन जागरूकता जरूरी : जिला प्रोबेशन अधिकारी*

ByNeeraj sahu

Apr 20, 2025

*बाल विवाह रोकथाम के लिए जन जागरूकता जरूरी : जिला प्रोबेशन अधिकारी*

*बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम अन्तर्गत बाल विवाह कराना कानूनी अपराध*
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जिला प्रोबेशन अधिकारी/बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी सुरेन्द्र कुमार पटेल ने बताया कि इस वर्ष अक्षय तृतीया/अक्ति/अखा तीज पर्व दिनांक 30 अप्रैल 2025 को है। इन शुभ दिनों में बिना किसी मुहुर्त के विवाह तथा अन्य शुभ कार्य किये जा सकते है।
उन्होंने बताया कि बुन्देलखण्ड में अक्षय तृतीया/अक्ति/अखा तीज पर्व पर बड़ी सख्या में बाल विवाह किये जाने की कुप्रथा है, उसका मुख्य कारण है ग्रामीण क्षेत्रों में जागरूकता का अभाव एवं बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम के प्राविधानों की जानकारी न होना। बाल विवाह के अन्तर्गत लडकी की उम्र 18 वर्ष की आयु से कम होना एवं वह लड़का जिसने 21 वर्ष की आयु से कम होना और यदि बाल विवाह परिवारजनों तथा रिश्तेदारों द्वारा करवाया जाता है तो वह बाल विवाह निषेष अधिनियम 2006 के अन्तर्गत कानूनी अपराधी होंगे, ऐसे बाल विवाह करवाने वाले व्यक्तियों जैसे-पण्डित, मौलवी, पादरी, पिता एवं रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि (धारा-10) बाल विवाह को सहमति, बढावा देना एवं शामिल होते हैं तो उन पर धारा-11 के अन्तर्गत 02 साल तक का कठोर कारावास या 01 लाख रुपए का जुर्माना का प्राविधान है।
‌ शासन की मंशा के अनुरूप बालक/बालिकाओं के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुये जिला प्रोबेशन अधिकारी ने जनपद के समस्त प्रबुद्ध जनों से अपील की है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम अन्तर्गत बाल विवाह करना/कराना कानूनी अपराध है, यदि कोई भी व्यक्ति/संस्था जिसको बाल विवाह के सम्पन्न होने की जानकारी या शंका हो, वह अपने इलाके के पुलिस, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी/सहायक अधिकारी दीपिका त्रिवेदी संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थानिक) (9260902668) डी०सी०पी०यू० चाइल्ड हेल्पलाइन नं० (1098), प्रीति त्रिपाठी सेन्टर मैनेजर वन स्टाफ सेन्टर झाँसी (7007566073) (हेल्पलाइन नं0-181) बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजीव शर्मा (9411952526), सदस्य परवीन खान, दीप्ती सक्सेना, कोमल सिंह, हरिकृष्ण सक्सेना झाँसी पुलिस हेल्पलाइन नं0-112 और जिलाधिकारी को लिखित या मौखिक रूप से सूचित कर सकते है।

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