बाल विवाह रोकथाम हेतु जन जागरूकता
झाँसी, जिलाधिकारी के निर्देशानुसार तथा शासन की मंशा के अनुरूप बालक/बालिकाओं के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखते हुये जिला प्रोबेशन अधिकारी, झाँसी के द्वारा जनपद के समस्त प्रबुद्धजनो से अपील की जाती है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम अन्तगर्त बाल विवाह करना/कराना कानूनी अपराध है। यदि कोई भी व्यक्ति/संस्था जिसको बाल विवाह के सम्पन्न होने की जानकारी या शंका हो, वह अपने इलाके के पुलिस, बाल विवाह प्रतिषेध अधिकारी/सहायक अधिकारी श्रीमती निर्मला सिंह संरक्षण अधिकारी (संस्थानिक) (9696860015) श्रीमती दीपिका त्रिवेदी संरक्षण अधिकारी (गैर-संस्थानिक) (9260902668) डी0सी0पी0यू0 चाइल्ड हेल्पलाइन नं0 (1098), श्रीमती प्रीति त्रिपाठी सेन्टर मैनेजर वन स्टाफ सेन्टर झाँसी (7007566073) (हेल्पलाइन नं0-181) बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजीव शर्मा (9411952526), सदस्य श्रीमती परवीन खान, श्रीमती दीप्ती सक्सेना,कोमल सिंह, हरिकृष्ण सक्सेना झाँसी पुलिस हेल्पलाइन नं0-112 और जिलाधिकारी को लिखित या मौखिक रूप से सूचित कर सकते है। वह लडकी जिसने 18 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो एवं वह लडका जिसने 21 वर्ष की आयु पूर्ण न की हो और यदि वह शादी करते है या परिवारजनों तथा रिश्तेदारों द्वारा करवाया जाता तो वह बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अन्तगर्त कानूनी अपराध है।
ऐसे विवाह करवाने वाले व्यक्तियों जैसे-पण्डित, मौलवी, पादरी, पिता एवं रिश्तेदार, दोस्त इत्यादि (धारा-10) बाल विवाह को सहमति देना, बढावा देना या शामिल होना (धारा-11) दण्ड-2 साल तक का कठोर कारावास/रू0 1 लाख जुमार्ना या दोनो का प्रवधान है।