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अनमैप मतदाताओं को ईआरओ/एईआरओ द्वारा जारी नोटिस की सुनवाई 21 जनवरी से 22 फरवरी तक*

ByNeeraj sahu

Jan 21, 2026
अनमैप मतदाताओं को ईआरओ/एईआरओ द्वारा जारी नोटिस की सुनवाई 21 जनवरी से 22 फरवरी तक*
*मतदाता सूची में नाम शामिल कराने हेतु मतदाता उपलब्ध करायें आवश्यक अभिलेख*
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       झांसी: अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी शिव प्रताप शुक्ल ने सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन अधिकारी के आदेशानुसार विधानसभा निर्वाचक नामावलियों का अर्हता तिथि 01 जनवरी, 2026 के आधार विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण-2026 में ऐसे मतदाता जिन्होंने गणना प्रपत्र में SIR 2003 में अपना या अपने सम्बन्धितों का विवरण उपलब्ध नहीं कराया गया, ऐसे अनमैप मतदाताओं को आयोग के निर्देशानुसार ई०आर०ओ०/ए०ई०आर०ओ० एवं अतिरिक्त ए०ई०आर०ओ० के द्वारा जारी किये गये नोटिस की दिनांक 21.01.2026 को विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रवार सुनवाई हेतु निर्धारित स्थानों पर संबंधित ई०आर०ओ०/ए०ई०आर०ओ० एवं अतिरिक्त ए०ई०आर०ओ० द्वारा नोटिसों की सुनवाई की गयी, यह सुनवाई की प्रक्रिया अवकाश दिवसों को छोडकर दि० 27 फरवरी 2026 तक चलेगी।
   उन्होंने बताया कि नोटिसों की सुनवाई हेतु निर्धारित स्थानों पर पहुंचे मतदाताओं के द्वारा अपना नाम मतदाता सूची में बनाये रखने हेतु वांछित अभिलेख संबधित ई०आर०ओ०/ए०ई०आर०ओ० एवं अतिरिक्त ए०ई०आर०ओ० को उपलब्ध कराये गये, जिन्हें आयोग के नियत ऐप के माध्यम से अपलोड कराया जा रहा है।
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