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विशेष अभियान दिवस पर सभी बूथ लेविल अधिकारी अपने-अपने मतदान स्थलों पर उपस्थित रहकर आलेख्य मतदाता सूची एवं ए०एस०डी० सूची को पढ़ेंगे : अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी

ByNeeraj sahu

Jan 17, 2026
झांसी: अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिव प्रताप शुक्ल ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01.01.2026 के आधार पर निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण के अन्तर्गत विशेष अभियान दिवस पर दिनांक 18.01.2026 (रविवार) को प्रातः 10:30 बजे से सांय 4:30 बजे के मध्य जनपद के समस्त बूथ लेविल अधिकारी अपने-अपने मतदान स्थलों पर उपस्थित रहकर आलेख्य मतदाता सूची एवं ए०एस०डी० सूची को पढकर सुनाये जाने की कार्यवाही की जायेगी तथा विशेष अभियान के अवसर पर बी०एल०ओ० द्वारा युवा, महिला एवं अर्ह मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने व अपमार्जन एवं नाम में संशोधन, फोटो आदि बदले जाने हेतु क्रमशः फार्म-6, 7 व 8 प्राप्त किए जायेंगे। इस अवसर पर मतदान स्थल वाले सभी स्कूल/कालेज खोले रखे जाने एवं आवश्यक फर्नीचर एवं पीने हेतु शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु समस्त संबंधित को आदेशित किया गया है।
        विशेष अभियान के अवसर पर बूथों पर उपस्थित बी०एल०ओ० के पास पर्याप्त मात्रा में फार्म-6, 7 व 8 की उपलब्धता रहेगी। मतदाता सूची में नया नाम सम्मिलित करने हेतु फार्म-6 के साथ निम्नानुसार अभिलेख उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। यदि 01.07.1987 से पहले भारत में जन्म हुआ हो, से सम्बन्धी अभिलेख उपलब्ध करायें।
         यदि 01.07.1987 और 02.12.2004 के बीच भारत में जन्म हुआ है,नीचे दी गई सूची में से स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध करायें, जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो। नीचे दी गई सूची में से पिता या माता के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध करायें, जो अन्य तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो।
    ‌   यदि 02.12.2004 के बाद भारत में जन्म हुआ है, स्वयं के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध करायें, जो जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो। माता-पिता के लिए कोई भी अभिलेख उपलब्ध कराये, जो जन्म तिथि और/या जन्म स्थान को प्रमाणित करता हो।
       यदि अभिभावक में से कोई भारतीय नहीं है, तो अपने जन्म के समय उनके वैध पासपोर्ट और वीजा की एक प्रति उपलब्ध करायें।
        यदि भारत के बाहर जन्म हुआ है, (विदेश में भारतीय मिशन द्वारा जारी जन्म पंजीकरण का प्रमाण सलग्न करें)।
        यदि पंजीकरण/नागरिकीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्राप्त की है (नागरिकता पंजीकरण प्रमाणपत्र संलग्न करें)।
      अभिलेखों की सांकेतिक (संपूर्ण नहीं) सूची उल्लेखित है, तो स्वयं, पिता और माता के लिए अलग-अलग स्व-सत्यापित अभिलेख जमा किये जाने हैं जिसके अन्तर्गत किसी भी केंद्र सरकार/राज्य सरकार/सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम के नियमित कर्मचारी/पेशनभोगी को जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/पेंशन भुगतान आदेश, 01.07.1987 से पहले सरकार/स्थानीय प्राधिकरणों / बैंको / डाकघर/एलआईसी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा भारत में जारी किया गया कोई भी पहचान पत्र/प्रमाणपत्र/अभिलेख, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट, मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालयों द्वारा जारी मैट्रिकुलेशन/शैक्षणिक प्रमाण पत्र, सक्षम राज्य प्राधिकारी द्वारा जारी स्थायी निवास प्रमाण पत्र, वन अधिकार प्रमाण पत्र, सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी ओबीसी / एससी/एसटी या कोई भी जाति प्रमाण पत्र, राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहाँ भी हो), राज्य / स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा तैयार किया गया परिवार रजिस्टर, सरकार द्वारा जारी कोई भी भूमि/मकान आवंटन प्रमाण पत्र, आधार के लिए आयोग के द्वारा जारी निर्देश लागू होंगे। बिहार एसआईआर की मतदाता सूची का अंश 01.07.2025 संदर्भ तिथि के अनुसार होंगे।
       आयोग के निर्देशानुसार दिनांक 18 जनवरी 2026 (रविवार) को विधानसभा क्षेत्रों के अन्तर्गत समस्त बूथ लेबिल अधिकारी अपने-अपने बूथों पर उपस्थित रहकर आलेख्य मतदाता सूची/ए०एस०डी० सूची को पढ़कर सुनाएगें। जिन मतदाताओं के नाम आलेख्य मतदाता सूची में नहीं है ऐसे युवा एवं अर्ह मतदाता अपना फार्म-6. घोषणा पत्र सहित उपरोक्तानुसार अभिलेखों के साथ भरकर बी०एल०ओ० को प्राप्त करा सकतें है।
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