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स.सी./एस.टी. उद्यमियों को मिलेगा उद्योग स्थापित करने का सुनहरा मौका

ByNeeraj sahu

Aug 8, 2025
एस.सी./एस.टी. उद्यमियों को मिलेगा उद्योग स्थापित करने का सुनहरा मौका*
*उद्योग स्थापित करने हेतु kviconline.gov.in पर आनलाइन आवेदन करें*
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      जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राम किशोर ने अवगत कराया कि उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यकम (पी०एम०ई०जी०पी०) योजना के अन्तर्गत वर्ष 2025-26 का अनुसूचित जाति का लक्ष्य 02 इकाई, पूंजी निवेश मार्जिन मनी 17.16 लाख तथा अनुसूचित जनजाति का 03 इकाई पूजी निवेश मार्जिन मनी 11.17 लाख का प्राप्त हुआ है। सरकार द्वारा ग्रामीण क्षेत्र एंव नगर पालिका, नगर निगम, नगर पंचायत एवं शहरी बेरोजगार नवयुवकों/नवयुवतियों को भी उद्योग की स्थापना हेतु अधिकतम 50 लाख रूपए तक उत्पादन इकाई हेतु तथा 20 लाख रूपए सेवा उद्योग के अन्तर्गत ऋण बैंकों द्वारा स्वीकृत/वितरित कराये जाने का प्राविधान किया गया है, जिसमें खादी ग्रामोद्योग आयोग (भारत सरकार) द्वारा आरक्षित वर्ग महिला, अनु०जाति, एंव अनु०जाति को ग्रामीण क्षेत्र में इकाई स्थापित करने पर 35 प्रतिशत मार्जिन मनी अनुदान दिया जाता है। शहरी क्षेत्र में आरक्षित वर्ग 25 प्रतिशत मार्जिनमनी अनुदान दिया जाता है तथा 5 प्रतिशत अंशदान स्वयं वहन करना होगा ।
      उन्होंने यह भी अवगत कराया कि उक्त योजनान्तर्गत उद्योग स्थापित करने हेतु एस.सी./एस.टी. के इच्छुक उद्यमी आनलाइन (kviconline.gov.in) पर KVIB Agency पर आवेदन कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु एवं जिला ग्रामोद्योग कार्यालय, इलाईट सिनेमा के पीछे झांसी में सम्पर्क कर सकते हैं। आवेदन करने हेतु आवश्यक प्रपत्र जैसे आधार कार्ड, राशन कार्ड अथवा परिवार रजिस्टर की नकल, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (आरक्षित वर्गों के लिए), पासपोर्ट साइज फोटो, पैन कार्ड, प्रधान/सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जनसंख्या /अनापत्ति प्रमाण पत्र, प्रोजैक्ट रिपोर्ट सी०ए० द्वारा, तथा शैक्षिक योग्यता
प्रमाण पत्र आदि हैं। अधिक जानकारी हेतु सम्पर्क सूत्र मोबाइल नं0 7408410797, 7355954509 पर सम्पर्क कर सकते हैं।
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