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*वृहद गौ संरक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्थाएँ एवं इच्छुक व्यक्ति आवेदन जमा करें 15 जून तक*

ByNeeraj sahu

Jun 2, 2025

*वृहद गौ संरक्षण केन्द्रों के संचालन हेतु स्वयंसेवी संस्थाएँ एवं इच्छुक व्यक्ति आवेदन जमा करें 15 जून तक*
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झांसी : मुख्य पशु चिकित्साधिकारी डा० अशोक कुमार ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि जनपद झांसी अन्तर्गत ग्राम पंचायत मल्हेटा विकास खण्ड बामौर तहसील गरौठा, गुढा विकास खण्ड गुरसराय तहसील गरौठा, पठगुवां एवं उल्दन विकास खण्ड बंगरा तहसील मऊरानीपुर में नवनिर्मित वृहद गौ संरक्षण केन्द्रों का संचालन स्वयंसेवी संस्थाओं एवं इच्छुक व्यक्तियों से करायें जाने हेतु चयन किया जाना है कि प्रत्येक वृहद गौ संरक्षण केन्द्र में निराश्रित/बेसहारा गौवंशों को संरक्षित किये जाने की क्षमता 750 गौवंश है।
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि वृहद गौ संरक्षण केन्द्रों का संचालन हेतु नियम व शर्तें के अन्तर्गत चयनित स्वयं सेवी संस्थाओं एवं इच्छुक व्यक्तियों द्वारा अपने संसाधनों, जनसहयोग से चरवाहों तथा गौवंश के भरण पोषण की पूर्ण व्यवस्थाओं पर होने वाले व्यय का वहन स्वयं सुनिश्चित करेगी। वृहद गौ संरक्षण केन्द्र के संचालन का उत्तरदायित्व शत-प्रतिशत सुनिश्चित करना होगा। वृहद गौ संरक्षण केन्द्र में संरक्षित किये गये गौवंशों द्वारा उत्पादित गौमूत्र से औषधि आदि समस्त प्रकार के उत्पाद तैयार कराकर लाभ प्राप्त किया जाना है। वृहद गौ संरक्षण केन्द्र में संरक्षित किये गये गौवंशों द्वारा उत्पादित अनुपयुक्त अवशेष गोबर से कम्पोस्ट द्वारा जैविक कृषि/बागवानी को बढावा देने में लाभ प्राप्त किये जाने की कार्यवाही करना। संरक्षित किये गये गौवंशों से पंचगव्य पदार्थो आदि का निर्माण कर बायोगैस प्लांट आदि स्थापित कर अतिरिक्त आय अर्जित कर सकते हैं।
मुख्य पशु चिकित्साधिकारी ने बताया कि आवेदन पत्र प्रत्येक कार्य दिवस में दिनांक 10 जून 2025 तक मुख्य पशु चिकित्साधिकारी कार्यालय विकास भवन झांसी से प्राप्त कर सकते है। स्वयंसेवी संस्थाएँ एवं इच्छुक व्यक्ति अपना भरा हुआ आवेदन पत्र 15 जून 2025 तक मुख्य पशु चिकित्साधिकारी, झांसी कार्यालय में जमा करें।

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