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न्याय चला निर्धन की ओर” की अवधारणा पर होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन: जनपद न्यायाधीश

ByNeeraj sahu

Dec 13, 2024

न्याय चला निर्धन की ओर” की अवधारणा पर होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन: जनपद न्यायाधीश

** अन्तिम हाशियें पर खड़े व्यक्ति को सरलता से न्याय दिलाना प्राथमिकता

** न्याय पाने का अधिकार सबको है, सुलभ एवं सस्ता न्याय पाने का सुनहरा अवसर

** लोक अदालत का निर्णय, अन्तिम निर्णय होता है, जिसकी अपील नहीं होती है

** आपसी सुलह समझौते के आधार पर निर्णय होने पर दोनो पक्ष जीतते है

** राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन 14 दिसम्बर (शनिवार) को प्रातः 10 बजे से

झांसी: राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में दिनांक 14 दिसम्बर 2024 दिन शनिवार को प्रातः 10 बजे से जनपद न्यायालय परिसर, झाँसी एवं जनपद की सभी तहसीलों में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण पदम नारायण मिश्र के निर्देशानुसार राष्ट्रीय लोक अदालत के नोडल/अपर जिला जज/विशेष न्यायाधीश ईसी एक्ट आनंद प्रकाश तृतीय एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव/अपर जिला जज शरद कुमार चैधरी ने जनपद के आम नागरिकों से अपील करते हुए बताया कि दिनांक 14 दिसम्बर 2024 शनिवार को प्रातः 10 बजे से “न्याय चला निर्धन की ओर” की अवधारणा पर राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। उन्होने बताया कि अन्तिम हाशियें पर खड़े व्यक्ति को सरलता से न्याय दिलाना प्राथमिकता है। आमजन को सुलभ एवं सस्ता न्याय पाने का सुनहरा अवसर है, क्योंकि न्याय पाने का अधिकार सबको है।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव/अपर जिला जज शरद कुमार चौधरी ने बताया कि जब पक्ष और विपक्ष आपस में केस लड़ते है तो एक पक्ष जीतता है तो दूसरा पक्ष हारता है, लेकिन राष्ट्रीय लोक अदालत का निर्णय, अन्तिम निर्णय होता है, जिसकी अपील नहीं होती है और आपसी सुलह समझौते के आधार पर निर्णय होने पर दोनो पक्ष जीतते है।
राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर वाहनों से संबंधित ई-चालान, आपराधिक शमनीय वाद, बैंक वसूली, भूमि अधिग्रहण, पारिवारिक/वैवाहिक मामले, मोटर दुर्घटना प्रतिकर, विद्युत अधिनियम, स्टाम्प अधिनियम, श्रम अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, उपभोक्ता फोरम के वाद, स्थायी लोक अदालत में लंबित वाद, नगर पालिका टैक्स वसूली, पुलिस अधिनियम के अन्तर्गत चालान, दुकान एवं वाणिज्य अधिनियम के अधीन बांट माप, आयकर, वाणिज्य कर, जलकर, वन अधिनियम, सेवा संबंधी वाद, चेक बाउन्स के मामलें आदि के अन्तर्गत लंबित वादों एवं अन्य वादों का निस्तारण किया जायेगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सचिव/अपर जिला जज शरद कुमार चौधरी ने वादकारीगण से अनुरोध किया है कि वे अपने लंबित वादों को आपसी सुलह समझौता के आधार पर निस्तारित कराने हेतु दिनांक 14 दिसम्बर 2024 (शनिवार) को समय प्रातः 10 बजे जनपद न्यायालय परिसर, झाँसी में उपस्थित होकर अपने वादों का निस्तारण कराकर राष्ट्रीय लोक अदालत का लाभ उठायें।

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