सभी अल्ट्रासाउण्ड सेंटर प्रबंधक अपने सेन्टरों पर पी०सी०पी०एन०डी०टी०एक्ट के नियमों का अनुपालन पूर्ण करे
झांसी : आज मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 सुधाकर पाण्डेय की अध्यक्षता में पी०सी०पी०एन०डी०टी० एक्ट से सम्बन्धित “जिला स्तरीय समिति” की बैठक का आयोजन मुख्य चिकित्सा अधिकारी झाँसी के सभा कक्ष में किया गया।
बैठक में नवीन अल्ट्रासाउण्ड खोले जाने हेतु 04 पत्रावली, नवीनीकरण हेतु 01 पत्रावली, डाक्टर को सम्बद्ध/हटाने हेतु 05 पत्रावली, 05 पत्रावली अल्ट्रासाउण्ड मशीनों के इन्स्टालोन बेचने हेतु प्रस्तुत तथा 01 पत्रावली अल्ट्रासाउण्ड सेन्टर का स्थान परिर्वतन हेतु प्रस्तुत की गयी। सम्बन्धित पत्रावलियों का समिति के सदस्यों द्वारा गहनता से अवलोकन किया गया।
बैठक में मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा निर्देशित किया गया कि सभी अल्ट्रासाउण्ड सेंटर प्रबंधक अपने सेन्टरों पर पी०सी०पी०एन०डी०टी०एक्ट के नियमों का पूर्ण रूप से अनुपालन सुनिचित करें। उन्होंने कहा कि एक्ट के नियमों का उलंघन करने पर सम्बन्धित के विरूद्ध दण्डात्मक अमल में लाई जायेगी। इसके उपरान्त पी०सी०पी०एन०डी०टी० नोडल अधिकारी डा० महेन्द्र कुमार द्वारा सभी माननीय सदस्यों को धन्यवाद देकर बैठक का समापन किया गया।
बैठक में समिति सदस्य डॉ0 नीति शास्त्री ने अपना सुझाव प्रदान करते हुए कहा कि जनपद के सभी ऐसे नर्सिंग होम जहां पर पंजीकृत अल्ट्रासाउंड सेंटर का संचालन किया जा रहा है वह अपने सेंटरों पर पी0सी0पी0एन0डी0टी0 एक्ट एवं लिंग परीक्षण के साइन बोर्ड गुणवत्ता के आधार पर लिपिबद्ध कराना चाहिए, इसके साथ ही नर्सिंग होम की दीवारों पर भी एक्ट के नियमों का व्यवस्थित लेखन किया जाना चाहिए।
बैठक में डॉ0 सुधाकर पाण्डेय मुख्य चिकित्सा अधिकारी झांसी, डॉ0 संदीप चौधरी जिला महिला चिकित्सालय झाँसी, मृदुलकान्त श्रीवास्तव डी०जी०सी० फौजदारी झांसी, सुरेन्द्र पाल सिंह अपर जिला सूचना अधिकारी झांसी, नोडल अधिकारी डा०महेन्द्र कुमार, डा०नीती शास्त्री बरिष्ठ समाज सेविका, श्रीमती सुभ्रा कनकने समाज सेविका, ब्रजकिशोर उपस्थित रहे।