ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में विशेष अभियान का व्यापक प्रचार-प्रसार कराये जाने के निर्देश
कोविड-19 महामारी से मृत व्यक्तियों की (विधवाओं) निराश्रित महिला के पक्ष में तत्काल वरासत दर्ज कराये
कोविड-19 महामारी से निराश्रित हुई महिला की आजीविका, आवास एवं कृषि योग्य भूमि पट्टा आवंटित किये जाये
राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार प्रतिदिन 10-15 ग्रामों के भ्रमण कर ऐसे प्रकरणों की जानकारी लें
लेखपाल मृत कृषकों की आनलाइन निर्विवाद वरासत कोविड-19 वरासत पोर्टल पर दर्ज कराये
आनलाइन निर्विवाद वरासत दर्ज करने व आवासीय, कृषि योग्य भूमि पट्टा आवंटन में यदि किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होगी तो सख्त कार्यवाही की जायेगी
झांसी: जिलाधिकारी आन्द्रा वामसी ने विकास भवन सभागार में कोविड-19 महामारी से मृत व्यक्तियों की (विधवाओं) निराश्रित महिलाओं के पक्ष में तत्काल वरासत दर्ज कराने एवं पात्रता की परिधि में आने पर उन्हें कृषि एवं आवासीय भूमि पट्टा आवंटन किये जाने के सम्बन्ध में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुये कहा कि शासन की उच्च प्राथमिकता के कार्यक्रम को अभियान चलाकर पूर्ण किया जाये, उन्होने चेतावनी देते हुये कहा कि यदि उक्त अभियान में किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा शिथिलता परिलक्षित होगी तो सम्बन्धित के विरुद्व सख्त कार्यवाही की जायेगी।
जिलाधिकारी ने कहा कि शहरी व ग्रामीण क्षेत्र में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये ताकि लोग स्वयं आगे आये, उन्होने राजस्व निरीक्षक, नायब तहसीलदार को निर्देश देते हुये कहा कि प्रतिदिन 10 से 15 ग्रामों का भ्रमण करे और ऐसे मृत व्यक्तियों की जानकारी एकत्र करें। उन्होने कहा कि एसडीएम व तहसीलदार प्रतिदिन औचक निरीक्षण करते हुये कर्मचारी व अधिकारी के कार्य का पर्यवेक्षण करेंगे और समीक्षा रिपोर्ट एडीएम को सायं 06 बजे तक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।
जिलाधिकारी ने शासन द्वारा दिये गये निर्देश के क्रम में कहा कि कोविड-19 महामारी से मृत भूमिधर की अविवादित वरासत तत्काल दर्ज की जाये। इसके लिये मृत भूमिधर की (विधवा) निराश्रित महिला से किसी आवेदन पत्र की आवश्यकता नही है, अपितु क्षेत्र के लेखपाल आवश्यक विवरण एकत्र करके वरासत दर्ज कराने की कार्यवाही सुनिश्चित करेंगे। उन्होने कहा कि इसके साथ ही कोविड-19 महामारी से पति की मृत्यु के फलस्वरुप निराश्रित विधवा महिला जिनकी आजीविका का कोई साधन तथा आवास की व्यवस्था नही है उन महिलाओं के पक्ष में पात्रता के अनुसार कृषि योग्य एवं आवासीय भूमि पट्टा आवंटित किये जाये।
जिलाधिकारी ने कहा कि शासन के उपरोक्त विशेष अभियान जो मानवीय संवेदनशील है इसका प्रभावी क्रियान्वयन प्रतयेक स्तर पर किया जाना सुनिश्चित हो। उन्होने कहा कि प्रत्येक लेखपाल राजस्व ग्राम में जाकर कोविड-19 महामारी से मृत कृषकों की आनलाइन निर्विवाद वरासत आवेदन मा.परिषद की वेबसाइड पर उपलब्ध कोविड-19 वरासत पोर्टल पर दर्ज कराये तथा खतौनी में नियमानुसार निर्विवाद वरासत दर्ज करते हुये उद्वरण खतौनी सम्बन्धित विधवा पत्नी अथवा विधिक उत्तराधिकारी को निशुल्क उपलब्ध कराये, यदि किसी भी प्रकरण में सुविधा शुल्क लेने की शिकायत प्राप्त होगी तो सम्बन्धित लेखपाल के विरुद्व कार्यवाही की जायेगी।
अपर जिलाधिकारी बी.प्रसाद ने कहा कि विशेष अभियान का गांव-गांव में व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाये ताकि महामारी से ग्रसित कृषक को लाभ प्राप्त हो सके। उन्होने कहा कि 17 जुलाई 2021 की सायं तक प्रत्येक लेखपाल इस आशय का प्रमाण पत्र देगे कि उनके सम्बन्धित राजस्व ग्राम में कोविड-19 या उससे सम्बन्धित बीमारी से मृत भूमिधर की अविवादित वरासत खतौनी में दर्ज करने एवं उनके उत्तराधिकार को खतौनी उद्वरण दिये जा चुके है, कोई भी प्रकरण लंबित या अवशेष नहीं है।
इस मौके पर सीडीओ शैलष कुमार, नगर आयुक्त अवनीश कुमार राय, सीएमओ डा जीके निगम,एडीएम संजय कुमार पांडेय सहित समस्त उपजिलाधिकारी, तहसीलदार व अन्य विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।