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न्यायालय ने खारिज की जमानत, आंख फोडने, अवैध बसूली अभियुक्त की- रि. उमाशंकर

न्यायालय ने खारिज की जमानत, आंख फोडने, अवैध बसूली अभियुक्त की- रि. उमाशंकर

झांसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायालय एवं विशेष आवश्यक बस्तु अधिनियम न्यायाधीश शकील अहमद के न्यायालय ने एक युवक की आंख फोडने दूसरे को घायल कर देने के मामले में अभियुक्त अजहर बक्श पुत्र जहजाद बक्श की जमानत याचिका न्यायालय ने सुनवाई के बाद खारिज कर दी है।
अभियोजन के अनुसार वादी रजनेश राॅय पुत्र राकेश राॅय ने थाना नवाबाद में रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि 4 फरवरी 18 को समय करीब 13.11 पर रिपोर्ट दर्ज कराते हुए बताया था कि वह रामजानकी पुरम कालोनी हंसारी का रहने वाले है। 31 जनवरी 18 को समय करीब 5.30 बजे इलाइट से क्राइस्ट द किंग कालेज की ओर अपने साथ कृष्ण प्रताप यादव के साथ जा रहे थे कि जैसे ही वह वहां पहंुचे कि आधा दर्जन युवकों ने उसको और उसके साथी को रोक कर अवैध तरीके से रूपयों की मांग की। जब उन्होंने रूपया देने से इंकार कर दिया तो उन्होंने दोनों पर हमला कर दिया जिससे कृष्ण प्रताप यादव की आंख फूट गई और वह गंभीर रूप से घायल होगया। घटना की सूचना तत्काल नवाबाद पुलिस को दी पुलिस ने प्रकरण को धारा 323,504,506,147,326,387 के तहत दर्ज कर लिया है। इस मामले में अभियुक्त अजहर बक्श जेल में होने पर आज ईसी एक्ट विशेष एवं अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश शकील अहमद के न्यायालय में जमानत पर बहस हुई जिस सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता श्याम यादव ने जमानत का विरोध किया। अदालत ने आधार प्रयाप्त न होने पर जमानत याचिका खारिज कर दी है।

 

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