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प्रत्याशियों को पढ़ाया गया आचार सहिंता का पाठ,अगर किया उल्लंघन तो झेलनी पड़ सकती है यह कार्यवाही:रिपोर्ट-=आयुष साहू

झांसी | जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी कर्ण सिंह चौहान ने आज बुंदेलखंड महाविद्यालय के स्वर्ण जयंती सभागार में नगरीय निकाय सामान्य निर्वाचन 2017 के शांतिपूर्ण आयोजन हेतु नगर निगम के मेयर पद उम्मीदवार, पार्षद उम्मीदवार तथा बड़ागांव, बरुआसागर के अध्यक्ष पद प्रत्याशी सहित प्रतिनिधियों को आदर्श आचार संहिता के विषय में जानकारी दी |
उन्होंने कहा कि यदि आचार संहिता का पालन प्रत्याशी द्वारा नहीं किया जाता है प्रत्याशी का नामांकन भी खारिज किया जा सकता है | यदि प्रत्याशी देवी-देवताओं की मूर्तियों या उससे संबंधित चित्र युक्त डायरी, कैलेंडर, स्टीकर आदि का वितरण करते हैं तो भारतीय दंड संहिता की धारा 171 E के अंतर्गत रिश्वत देना माना जाएगा और इसके साथ ही प्रत्याशी अपने चुनाव चिन्ह से संबंधित किसी भी प्रकार का गाड़ी कवर या अन्य सामान वितरित करते हैं तो जिला प्रशासन द्वारा उसके विरुद्ध आईपीसी की धारा 171 B के अंतर्गत कार्यवाही की जाएगी |
RO नगर निगम/ADM विजय बहादुर सिंह ने कहा कि प्रत्याशी अपने जनसंपर्क या सभा के दौरान किसी भी प्रकार के ऐसे शब्दों का प्रयोग ना करें जो किसी धर्म संप्रदाय या जाति विशेष को आहत करती हो | पूजा स्थल आदि मैं अपने निर्वाचन प्रसार का प्रयोग ना करें |
नगर मजिस्ट्रेट सी पी तिवारी ने बताया कि प्रत्याशी अपने चुनाव कार्यालय में चुनाव चिन्ह,प्रत्याशी कि फोटो तथा बैनर 4×8 साइज में ही लगाएंगे |
इस मोके पर अपर जिला निर्वाचन अधिकारी हरिशंकर सहित समस्त चुनाव अधिकारी,आरओ तथा प्रत्याशीगण मौजूद्द रहे |

 

रिपोर्ट-=आयुष साहू

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