नशीला पाउडर रखने के जुर्म में मिली 7 माह की कैद, जुर्माना
झांसी। अपर जिला एवं विशेष आवश्यक बस्तु अधिनियम न्यायाधीश संजय कुमार मलिक के न्यायालय ने नशीला पाउडर रखने का आरोप साबित होने पर अभियुक्त को सात माह के कारावास और पांच हजार रूपया अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है।
अभियोजन के अनुसार 11 अगस्त 2015 को एसआई इन्द्र मोहन बडोला अपने सहयोगियों के साथ शांति व्यवस्था ड्यूटी पर निकले थे कि उन्हें एक युवक संदिग्ध अवस्था में जाते हुए प्लेटफार्म नम्बर 1व 7 पर से आते हुए दिखाई दिया। वह पुलिस को देखकर हडबडा गया। तेज गति से जाने लगा। संदेह होने पर पुलिस बल ने आवश्यक बल प्रयोग करके दबोच लिया। पूछताछ में उसने अपना नाम लम्बू उर्फ अखिलेश प्रजापति पुत्र मोतीलाल निवासी राजपूत कालोनी लिखाई रोड हरपालपुर जिला टीकमगढ, हाल निवासी झोपड पट्टी सिविल लाइन ललितपुर बताया। पुलिस ने उसके कब्जे से 110 ग्राम डायजापाम नशीला पाउडर बरामद किया गया।
पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार करके विवेचना की और अभियुक्त के नाम पते को सत्यापित किया तो उसने जो जिला टीकमगढ बताया वह गलत था उसके स्थान पर छतरपुर पाया गया। ललितपुर भी गलत पाया गया उसके जगह बीना पाया गया। पुलिस ने अभियुक्त के खिलाफ आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
न्यायालय ने विचारण प्रारंभ किया जिसमें अभियोजन की ओर से सहायक शासकीय अधिवक्ता श्याम यादव ने अभियुक्त के खिलाफ ठोस प्रमाण अदालत के समक्ष प्रस्तुत किए जिस पर अदालत ने अभियुक्त को दोषी पाते हुए धारा 21,22 नारकोटिक्स एक्ट अंतर्गत 7 माह के कारावास और 5000 हजार रूपया अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। जिसे अदा न करने पर 1 माह का कारावास भुगतना पडेगा ।