दोहरे हत्याकांड करने वाले चार मुजरिमों को मिली आजीवन कैद
पीडित परिवार को मिलेगी अभियुक्तों पर जुर्माना से क्षतिपूर्ति
झांसी। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार के न्यायालय ने आज दोहरे हत्याकांड के चार अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा और तीन- तीन लाख रूपयों से दण्डित किया है, अन्य धाराओं में भी जुर्माने और सजा से दण्डित किया है ।
अभियोजन के अनुसार वादी मोतीलाल यादव पुत्र सुधर लाल यादव निवासी बचावली थाना बडागांव जिला झांसी ने थाना बडागांव में तहरीर देकर बताया था कि 3 अगस्त 2015 को मेरा भतीजा संजय यादव स्व. महेश यादव अपने दोस्त रंजीत उर्फ रानू पुत्र गोपाल सिंह यादव निवासी ग्राम बसोव थाना ओरछा जिला टीकमगढ म.प्र. के साथ बडागांव बस स्टैण्ड के पास सुनील कुशवाहा की हर्षित एवं साहिल कास्मेटिक दुकान के पास बैठे थे समय करीब 11.40 बजे दिन अचानक सोमवीर कुशवाहा पुत्र बाबूलाल, कैलाश राजपूत पुत्र मातादीन निवासी बडागांव, मोहित यादव पुत्र रमाकांत यादव निवासी बचावली बुजुर्ग झांसी,सुनील कुशवाहा पुत्र गोकुल निवासी बडागांव एवं कैलाश का ड्राइवर रिंकू आए और पूर्व की तरह पैसे लेन देन की बात को बिना कुछ कहे अपने पास से असलाहों को निकाल कर उसके भतीजे संजय यादव व उसके दोस्त रंजीत उर्फ रानू के उूपर जान से मारने की नीयत तबाड तोड फायर किए। उन्हें मरा समझ कर अपने असलाह लहराते हुए धमकी देते कि अगर हमारा पीछा किया तो उसका भी वही हश्र होगा और अपनी मोटरसाइकिलों पर बैठकर हाइवे की ओर भाग गए। इस घटना से बाजार में अफरा तफरी मच गई दुकाने बंद हो गई। दहशत का माहौल हो गया। आवागमन रूक गया। इस घटना को कई लोगों ने देखा था। इस घटना में संजय और रंजीत की मृत्यु हो गई।
पुलिस ने अभियुक्तों के खिलाफ मुकदमा धारा 147,148,149,302,506,34 आईपीसी के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया। पुलिस अभियुक्तों के खिलाफ विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रेषित किए। एक अभियुक्त का आरोप पत्र अलग से प्रेषित किया उसके बाद न्यायालय ने मामला एक ही घटना से सबंद्व होने के कारण सभी का संयुक्त रूप से विचार किया।
प्रकरण का विचारण प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार के न्यायालय ने किया जिसमें अभियुक्तों के खिलाफ सभी परीक्षण संख्या, एवं आयुध अधिनियम के तहत भी परीक्षण अभियुक्त सोमवीर, रोहित यादव, कैलाश, सुनील का परीक्षण किया गया। वहीं अभियुक्त रिंकू की अनुपस्थिति के कारण उसके पत्रावलि का विचारण नहीं हो सका। उस पर बाद में फैसला आएगा।
अदालत में सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता महेंद्र कुमार ने अभियुक्तों के खिलाफ बहस करते हुए अदालत में ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किए जिससे आरोपियों पर दोष साबित हो गया। न्यायाधीश सुशील कुमार ने अभियुक्त सोमवीर, रोहित यादव, कैलाश राजपूत, सुनील कुशवाहा को दोषी पाते हुए हत्या की धारा 302,149 आईपीसी में आजीवन कारावास एवं 3-3 लाख रूपया जुर्माना, धारा 148 में 2-2 वर्ष कारावास 10-10 हजारजुर्माना, अभियुक्त सुनील को धारा 25,27 आम्र्स एक्ट में 5 वर्ष काठोर कारावास 25 हजार जुर्माना, अभियुक्त कैलाश और सोमवीर को 25 आम्र्स एक्ट में 3-3 वर्ष का कठोर कारावास और 15-15 रूपया जुर्माना दिया। सभी सजाए साथ चलेगी। जुर्माने से 50 प्रतिशत मृतक रंजीत उर्फ रानू की विधवा, माता पिता को समभाव देय होगा। 40 प्रतिशत राशि मृतक संजय के विधिक प्रतिनिधि को बतौर प्रतिकर देय होगा। जुर्माने की बसूली जिलाधिकारी के माध्यम से होगी।
neeraj sahu