• Thu. May 22nd, 2025

Jhansi Darshan

No 1 Web Portal in jhansi

झांसी! निर्दोष काट रहे थे हत्या में जेल,न्यायालय ने पुलिस के खिलाफ की कार्यवाही,एसएसपी को दिए निर्देश

झांसी! निर्दोष काट रहे थे हत्या में जेल,न्यायालय ने पुलिस के खिलाफ की कार्यवाही,एसएसपी को दिए निर्देश

झांसी। प्रथम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार के न्यायालय ने हत्या के मामलें में बिना किसी साक्ष्य के दो अभियुक्तों कार्रवाई करके जेल भेजने के मामले में न्यायालय ने अभियुक्तों को दोषमुक्त करते हुए विवेचनाधिकारी समेेत अन्य पुलिस कर्मियों के खिलाफ विभागीय कार्यवाई करने के आदेश एसएसपी झांसी को दिए है।
अभियोजन के अनुसार गरौठा पुलिस ने हत्या और साक्ष्य छिपाने के आरोप में अभियुक्त मलखान और शत्रुघ के खिलाफ प्रस्तुत किया। इस मामले में दो सत्र परी क्षण संख्या रखी गई जिसमें 162,सन2012, और 117सन 12 बनाई गई।
इसमें बारेलाल पुत्र सुल्ली निवासी द्वारिकापुरी गरौठा ने प्रभारी निरीक्षक गरौठा को 2 दिसम्बर11 को लिखित तहरीर दी थे जिसमें बताया था कि उनका पुत्र जयहिंद 25 वर्ष 27 नवम्बर11 घर से मोटरसाइकिल से गया जिसके न आने पर 30 नवम्बर 11 को थाना गरौठा में सूचना दी थी। इस सबंध में पता किया तो चतर्भुज पुत्र कल्लू निवासी मोती कटरा हाल निवासी द्वारिका पुरी गरौठा व रामपाल निवासी खरक ककरबई ने बताया था 27 नवम्बर 11 को रात्रि करीब आठ बजे वह दोनों मंडी गेट तिराहे पर खडे थे। तब वहां एक मोटरसाइकिल जयहिंद व मलखान तथा उनके पीछे एक अन्य मोटरसाइकिल पर तीन व्यक्ति पाल मुहल्ले की तरफ ले जा रहे थे 2 दिसम्बर 11 को समय 7 बजे सूचना मिली कि अज्ञात व्यक्ति का शव लखेरी नदी के पास धेाबी घाट के पास नदी में पडा है। शिकायत कर्ता अपने परिवार के साथ पहंुचे और शव की शिनाख्त की। मलखान खंगार व अन्य तीन लोगों के विरूद्व रिपोर्ट दी थी।  इस मामले में पुलिस ने अभियुक्त मलखान और शत्रुघ के खिलाफ हत्या और साक्ष्य छिपाने का आरोप पत्र लगाते हुए अभियुक्त को जेल भेज दिया। इस मामले में न्यायालय अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुशील कुमार ने विचारण किया जिसमें पुलिस द्वारा की गई विवेचना घेार लापरवाही बरती गई। न्यायालय ने विचारण में पाया है कि इस मामले में बिना ठोस तत्थों व सबूत के हत्या जैसे मामले में आरोप पत्र प्रेषित कर दिया और आरोपी लम्बे समय से जेल में रहे है। न्यायालय ने विचारण मेंपाया है कि पुलिस ने विवेचना में साक्ष्य एकत्र नहीं किए है। इस प्रकार से जानबूझ कर की गई लापरवाही हुई,गैर जिम्मेदार रवैया अपनाया गया।
न्यायालय ने विवेचनाधिकारी सीबी वर्मा, प्रमोद कुमार चावला, के.एस. सिन्हा, संजीवकुमार यादव के खिलाफ विभागीय कार्रवाई करने के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक झांसी को निर्देशित किया है आरोपियों पर आरोप साबित न होने पर मलखान और शत्रुघ को दोष मुक्त कर दिया है।

by:uma shankar

 

Jhansidarshan.in

You missed