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विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण के अन्तर्गत विशेष अभियान दिवस 29 जनवरी एवं 31 जनवरी को

ByNeeraj sahu

Jan 28, 2026
विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण के अन्तर्गत विशेष अभियान दिवस 29 जनवरी एवं 31 जनवरी को
*सभी बूथ लेविल अधिकारी अपने-अपने मतदान स्थलों पर उपस्थित रहकर आलेख्य मतदाता सूची/ए०एस०डी० सूची को पढ़कर सुनायेंगे*
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      अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी श्री शिव प्रताप शुक्ल ने सर्व साधारण को सूचित किया है कि निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार अर्हता तिथि 01.01.2026 के आधार पर निर्वाचक नामावलियों का विशेष प्रगाढ पुनरीक्षण के अन्तर्गत विशेष अभियान दिवस पर दिनांक 29.01.2026 (गुरुवार) को एवं दिनांक 31.01.2026 (शनिवार) प्रातः 10.30 बजे से सांय 4.30 बजे के मध्य जनपद के समस्त बूथ लेविल अधिकारी अपने-अपने मतदान स्थलों पर उपस्थित रहकर आलेख्य मतदाता सूची एवं ए०एस०डी० सूची को पढ़कर सुनाये जाने की कार्यवाही की जायेगी तथा विशेष अभियान के अवसर पर बी०एल०ओ० द्वारा युवा, महिला एवं अर्ह मतदाताओं के नाम मतदाता सूची में सम्मिलित किये जाने व अपमार्जन एवं नाम में संशोधन, फोटो आदि बदले जाने हेतु कमशः फार्म-6,7 व 8 प्राप्त किए जायेंगे। इस अवसर पर मतदान स्थल वाले सभी स्कूल/कालेज खोले रखे जाने एवं आवश्यक फर्नीचर एवं पीने हेतु शुद्ध पेयजल की व्यवस्था समस्त संबंधित सुनिश्चित करेंगे।
      उन्होंने बताया कि विशेष अभियान के अवसर पर बूथों पर उपस्थित बी०एल०ओ० के पास पर्याप्त मात्रा में फार्म-6,7 व 8 की उपलब्धता रहेगी। मतदाता सूची में नया नाम सम्मिलित करने हेतु फार्म-6 के साथ फार्म-6 में उल्लिखित अभिलेखों के साथ घोषणा पत्र भरकर लगाना अनिवार्य होगा। फॉर्म 6 भरते समय जन्मतिथि एवं आवासीय पते के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड मान्य है। जन्मतिथि के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड के अलावा भी पाँच अन्य विकल्प उपलब्ध है जिनमें से भी कोई एक दस्तावेज साक्ष्य के रूप में मान्य होगा इसी प्रकार आवासीय पते के साक्ष्य के रूप में आधार कार्ड के अलावा छह अन्य विकल्प उपलब्ध है जिनमें से भी कोई एक दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में मान्य होगा। इन सभी दस्तावेजी विकल्पों की लिस्ट फार्म 6 में ही दी गई है।
    उन्होंने यह भी बताया कि विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण (SIR) में फॉर्म 6 भरते समय नयी बात यह है कि फॉर्म 6 के साथ एक घोषणा पत्र भी देना है जिसमें आवेदक को विगत विशेष प्रगाढ़ पुनरीक्षण 2003 की अंतिम मतदाता सूची में स्वयं का अथवा स्वयं के माता/पितां/दादा/दादी/नाना/नानी में से किसी एक व्यक्ति का नाम खोज कर उसकी सूचना घोषणा पत्र में भरनी है। यदि आप यह कर लेते हैं तो फिर बिना किसी अतिरिक्त दस्तावेजी साक्ष्य के आपका नाम मतदाता सूची में जुड़ जाएगा।
     अपर जिलाधिकारी (प्रशासन)/उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि आयोग के निर्देशानुसार विशेष अभियान दिवस पर दिनांक 29.01.2026 (गुरुवार) को एवं दिनांक 31.01.2026 (शनिवार) को विधानसभा क्षेत्रों के अन्तर्गत समस्त बूथ लेबिल अधिकारी अपने-अपने बूथों पर उपस्थित रहकर आलेख्य मतदाता सूची को पढ़कर सुनाएगें। जिन मतदाताओं के नाम आलेख्य मतदाता सूची में नहीं है ऐसे युवा एवं अई मतदाता अपना फार्म 6, घोषणा पत्र सहित फार्म 6 में उल्लिखित अभिलेखों के साथ भरकर बी०एल०ओ० को प्राप्त करा सकतें हैं।
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