प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में कृषक बीमा करायें 31 दिसंबर तक
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अपर स्टॉक (वि0/रा0) श्री वरुण पांडे ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 2025 में अतिवृष्टि के कारण राजस्व एवं कृषि विभाग की टीम द्वारा प्लॉट टू प्लॉट का सर्वेक्षण आधार पर जिले के लिए किया गया है, इको टोकियो जनरल कंपनी लि0 द्वारा 67607 कृषकों को त्वरित सहायता राशि के रूप में रु0 50.76 करोड़ का भुगतान किया गया तथा शेष कृषकों की औद्योगिक प्रक्रियाधीन है।
उन्होंने जिले के समस्त किसान भाइयों को सूचित किया है कि रबी सीजन 2025-26 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बीमा की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 है। भारत सरकार एवं उ0प्र0 सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ऋणी कृषकों का बीमा संबंधित शाखा से किया जाएगा, साथ ही रबी सीजन में कृषकों द्वारा जिस फसल पर के0सी0सी0 बनाया गया है, यदि उसके अलावा कोई अन्य व्यावसायिक बीमा की जाती है तो उसकी सूचना संबंधित शाखा को उपलब्ध करा दे। गैर-ऋणी कृषकों द्वारा अपने सीमांत का बीमा पोर्टल (www.pmfby.gov.in) के लिए आवश्यक दस्तावेज (आधार कार्ड, बैंक पास बुक, भूमि संबंधी दस्तावेज, फसल प्रमाण पत्र एवं मोबाइल नंबर) ले कर जनसेवा केंद्र, संबंधित बैंक शाखा एवं फसल बीमा पोर्टल ( www.pmfby.gov.in ) से 31 दिसंबर, 2025 तक बीमा करा सकते हैं।
बीमा योजना कृषक द्वारा रबी 2025-26 में प्रीमियम दर 1.5 प्रतिशत बीमित राशि निर्धारित है, मसूर-968 रु0, जौ-681 रु0, मटर-1217 रु0, आलू-1031 रु0, चना-1122 रु0, सरसों-785 रु0 कृषक द्वारा देय प्रीमियम रु0/ हेक्टर।