*मिशन शक्ति” के विशेष अभियान फेज-5.0 के तहत जागरूकता चौपाल का आयोजन मेडिकल कालेज के सभागार में सम्पन्न*
*मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के तहत महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति किया जा है जागरूक*
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झांसी : मिशन शक्ति” के विशेष अभियान फेज-5.0 के तहत जागरूकता चौपाल दिनांक 17 अक्टूबर से 03 नवम्बर 2025 तक मनाया जा रहा है, जिसके अन्तर्गत आज मेडिकल कालेज के सभागार झांसी में जागरूकता चौपाल” का आयोजन किया गया।
जागरुकता चौपाल में जिला मिशन कोऑर्डिनेटर प्रियंका गुप्ता ने दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, महिलाओं का कार्य स्थल पर लैंगिक उत्पीड़न, कन्या भ्रूण हत्या के बारे में विस्तार से बताया कि दहेज निषेध अधिनियम 1961 के अनुसार दहेज लेन-देन या इसके लेनदेन में सहयोग करने पर 5 वर्ष की कैद और 15 हजार रुपए जुर्माना का प्रावधान है। दहेज एक सामाजिक समस्या है, जिसका उन्मूलन तभी हो सकता है, जब हम संकल्प पूर्वक इसके विरुद्ध कदम उठाएं दहेज लेना एवं देना, अपराध की श्रेणी में है। उन्होंने बताया कि पूर्व गर्भाधान और प्रसव पूर्व निदान तकनीक पीसीपीएनडीटी अधिनियम 1994 भारत में कन्या भ्रूण हत्या और गिरते लिंगानुपात को रोकने के लिए कानून है। इसके तहत जन्म से पूर्व शिशु के लिंग की जांच पर पाबंदी है और घरेलू हिंसा के बारे में विस्तार से बताया। मिशन शक्ति अभियान फेज-5.0 के अंतर्गत महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक किया जा रहा है और पहले से वर्तमान में महिलाओं में काफी बदलाव आ रहा है।
इसके साथ ही जेन्डर स्पेशलिस्ट रजनी वर्मा ने महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला, एवं स्पॉन्सरशिप योजना, निराश्रित पेंशन योजना एवं वन स्टाप सेंटर व हेल्प लाईन न० 181, 112, 1090, 1098, 102, आदि की जानकारी दी।
इस अवसर सेन्टर मैनेजर प्रीति त्रिपाठी, सामाजिक कार्यकर्ता मनोरमा, सहायक लेखाकार अंकित कुमार दीक्षित, प्रजेश आदि उपस्थित रहे।