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** न्यायालय न्याय निर्धारक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के न्यायालय में किए गए वाद दायर

ByNeeraj sahu

Oct 4, 2025
 ** न्यायालय न्याय निर्धारक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व के न्यायालय में किए गए वाद दायर
 ** मा0 न्यायालय द्वारा निर्मित करते हुए महासंवर में 38 वाद हुए निर्णीत, ₹1390000 रुपये का लगाया अर्थदंड
 ** खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को निरीक्षण एवं छापामार कार्यवाही के निर्धारित हुए लक्ष्य, इन्फोर्समेंट की कार्रवाई पर जिलाधिकारी ने किया संतोष व्यक्त
 ** त्यौहारों के दृष्टिगत जनपद में दूध एवं दूध से बने उत्पादों के अधिक से अधिक लें सैम्पुल, मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचने वालों पर हो कार्यवाही
 ** वर्कशॉप आयोजित कर मिठाई कारखानों एवं खाद्य पदार्थ विक्रय करने वालों को दें खाद्य पदार्थों के मानक की जानकारी
 ** जनपदवासियों के लिए सुरक्षित व स्वास्थ्यप्रद खाद्य एवं औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए संकल्पित:- जिलाधिकारी
    जिलाधिकारी श्री मृदुल चौधरी ने कहा कि जनपदवासियों के लिए सुरक्षित व स्वास्थ्यप्रद खाद्य एवं औषधि की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए जिला प्रशासन संकल्पित है।
    जनपद में अधोमानक, नकली, मिलावटी अथवा प्रतिबन्धित खाद्य पदार्थों एवं दवाओं का निर्माण/बिक्री और वितरण किसी भी दशा में बर्दाश्त नहीं होगा। ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी नियंत्रण बनाए रखें, अभियान चलाते हुए नगर में जगह-जगह खाद्य पदार्थों के ढेलों की अभियान चलाते हुए जांच करें और सैंपुल भी लेना सुनिश्चित करें। मिलावटखोरी आमजन के जीवन से खिलवाड़ है। किसी भी सूरत में मिलावटखोरी को सहन नहीं किया जाएगा। सुरक्षा के दृष्टिगत खाद्य पदार्थों के अधिक से अधिक सैंपुल लेते हुए जांच की कार्यवाही तेज की जाए। मिलावटी खाद्य पदार्थों की बिक्री की हर शिकायत पर तत्काल कार्यवाही हो और मिलावटखोरों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई सुनिश्चित की जाए।
    जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि त्योहारों के दृष्टिगत क्षेत्र में भ्रमण के दौरान अधिक से अधिक सैम्पुल लिए जाएं। उन्होंने कहा कि जनपद में दूध एवं दूध से बने खाद्य पदार्थों की अभियान चलाते हुए सैम्पुल लिए जाए,उन्होंने निर्देश दिए कि सावधानीपूर्वक खाद्य पदार्थों के सैंपुल लेना सुनिश्चित करें, जांच उपरांत यदि सैम्पुल फेल होता है तो दण्ड दिलाना भी सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने लंबित सैम्पुल की समीक्षा करते हुए कहा कि जल्द से जल्द परिणाम प्राप्त करना सुनिश्चित करें। उन्होंने निर्देश दिये कि संचारी रोग अभियान के अंतर्गत क्षेत्र में किसी भी दशा में सड़े-गले फलों का विक्रय न हो। इसे अवश्य कड़ाई से सुनिश्चित करें।
     जिलाधिकारी श्री मृदुल चौधरी ने विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए की जनसामान्य को खाद्य विक्रेताओं द्वारा क्या खिलाया जा रहा है की जानकारी होना अनिवार्य है। उन्होंने ताकीद करते हुए निर्देश दिए कि रात्रि में भी नगर के मुख्य बाज़ार जैसे सदर बाज़ार, सीपरी बाज़ार, इलाइट चौराहा, जीवनशाह एवं बुन्देलखण्ड चौराहा के समीप खाद्य पदार्थों के लगे ठेले अथवा दुकानों में विक्रय हो रहे खाद्य पदार्थों के सैम्पुल/ निरीक्षण किए जाएं और सैम्पुल अधोमानक पाए जाने पर सख्त कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।
     सहायक खाद्य आयुक्त/अभिहित अधिकारी श्री पवन कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के निर्देशन में कार्य करते हुए खाद्य सुरक्षा औषधि प्रशासन विभाग की टीम द्वारा प्रवर्तन कार्रवाइयाँ करने के उपरांत माननीय न्यायालय न्याय निर्णायक अधिकारी/अपर जिलाधिकारी महोदय वित्त एवं राजस्व के न्यायालय में वाद दायर किए गए, जिन्हें माननीय न्यायालय द्वारा निर्मित करते हुए माह सितम्बर मे 38 वाद  निर्णीत करते हुए ₹1390000 रुपए का अर्थदंड लगाया  गया है।
     सहायक खाद्य आयुक्त अभिहित अधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि राघव भोग ब्रांड सीमई ₹200000, बुनगे इंडिया प्राइवेट लिमिटेड गगन सरसों का तेल ₹200000, होटल देवराज बड़ोरा बबीना दूध, पनीर पर ₹90000, जय राधे ढाबा बड़ोरा बबीना पर दूध ,पनीर पर 90000,लल्ला ढाबा लुहड़ी टोल प्लाजा अरहर दाल पर ₹35000, बनदो मिष्ठान भंडार बरूआसागर खोया पर ₹45000, दीपक डेयरीके दूध पर ₹40000, शिवम डेरी के दूध पर ₹35000, राजू जैन घी भंडार सीपरी बाजार ₹80000, गीता भोजनालय के पनीर पर 85000,वैष्णवी डेयरी के दूध पर ₹35000 का अर्थदंड लगाया गया।
      सहायक आयुक्त/अभिहित अधिकारी खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन श्री पवन कुमार ने बताया कि जनपद में त्योहारों के मौसम के के दृष्टिगत जो भी खाद्य पदार्थों के नमूने एकत्र किए जांएगे सभी को टेस्टिंग लैब भेजा जाएगा, रिपोर्ट में जो नमूने फेल हो गए उन पर कार्यवाही की जाएगी।
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