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जनपद झांसी के पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल किसान रक्षा पार्टी एवं राष्ट्रीय सर्वजन पार्टी को “कारण बताओं नोटिस” जारी*

ByNeeraj sahu

Sep 24, 2025
जनपद झांसी के पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल किसान रक्षा पार्टी एवं राष्ट्रीय सर्वजन पार्टी को “कारण बताओं नोटिस” जारी*
*पार्टी के अध्यक्ष/महासचिव अपना प्रत्यावेदन मुख्य निर्वाचन अधिकारी, लखनऊ को 03 अक्टूबर 2025 तक करायें उपलब्ध*
*सुनवाई हेतु मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो 07 अक्टूबर 2025 को*
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         झांसी: जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी श्री मृदुल चौधरी ने एतद्द्वारा सूचित किया है कि लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए के प्राविधानों के अन्तर्गत भारत निर्वाचन आयोग में पंजीकृत उत्तर प्रदेश राज्य के 121 पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा पिछले तीन वित्तीय वर्षो (2021-22, 2022-23 और 2023-24) के वार्षिक लेखापरीक्षित खाते निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत नहीं किये जाने तथा वर्ष 2019 से अब तक पिछले 06 वर्षो में आयोजित विभिन्न निर्वाचनों में प्रतिभाग तो किया है, परन्तु निर्धारित समयावधि अर्थात विधानसभा चुनावों के मामले में 75 दिनों के भीतर और लोकसभा चुनावों के मामले में 90 दिनों के भीतर निर्वाचन व्यय विवरणी दाखिल नही किये जाने के फलस्वरुप भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के पत्र संख्या 56/2025/पी०पी०एस०-।। दिनांक 19 सितम्बर, 2025 द्वारा जारी दिशा निर्देशों के क्रम में उप मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 द्वारा जनपद झांसी के पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल किसान रक्षा पार्टी, 529/ए, न्यू हाउस नं0-807, पटौरियन आउटसाइड दतियागेट, तहसील व जिला झांसी, उ0प्र0 एवं राष्ट्रीय सर्वजन पार्टी, 124/3 मादकखाना (खुशीपुरा), झांसी 24001, उ0प्र0 को “कारण बताओ नोटिस” जारी किया गया है। उपरोक्त पंजीकृत अमान्यता प्राप्त राजनैतिक दल को जारी “कारण बताओ नोटिस” पार्टी के पंजीकृत पते पर रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया गया है।
         जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने जनपद झांसी के पंजीकृत अमान्यता प्राप्त 02 राजनैतिक दलों को सूचित किया है कि “कारण बताओ नोटिस” के सम्बन्ध में उक्त पार्टी के अध्यक्ष/महासचिव अपना प्रत्यावेदन हल्फनामा एवं सुसंगत अभिलेखों के साथ दिनांक 03 अक्टूबर, 2025 तक कार्यालय मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ०प्र०, चतुर्थ तल विकास भवन, जनपथ मार्केट, लखनऊ-226001 को उपलब्ध करा सकते हैं एवं सुनवाई हेतु नियत दिनांक 07 अक्टूबर 2025 को प्रातः 10 बजे कार्यालय अवधि में मुख्य निर्वाचन अधिकारी कार्यालय, उ0प्र0 के समय के दौरान मुख्य निर्वाचन अधिकारी के समक्ष उपस्थित हो सकते हैं, यदि पार्टी की ओर से कारण बताओ नोटिस के सम्बन्ध में निर्धारित तिथि के भीतर प्रत्यावेदन उपलब्ध नहीं कराया जाता है, तो यह माना जायेगा कि पार्टी को इस मामले में कुछ नहीं कहना है और पार्टी को राजनैतिक दलों की सूची से हटाये जाने के सम्बन्ध में मुख्य निर्वाचन अधिकारी, उ0प्र0 की ओर से संस्तुति सहित प्रस्ताव भारत निर्वाचन आयोग को प्रेषित कर दिया जायेगा।
         इस सम्बन्ध में जिलाधिकारी/जिला निर्वाचन अधिकारी ने उप जिलाधिकारी/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, 223-झांसी नगर, विधानसभा क्षेत्र को निर्देश दिये है कि उक्त पंजीकृत अमान्यता प्राप्त 02 राजनैतिक दलों को आयोग द्वारा निर्गत “कारण बताओ नोटिस” जनपद मुख्यालय/तहसील मुख्यालय सहित जनपद के अन्य कार्यालयों के नोटिस बोर्ड पर चस्पा कराते हुये सम्बन्धित पार्टी को नोटिस की प्रति प्राप्त कराते हुये प्राप्ति रसीद जिला निर्वाचन कार्यालय, झांसी को दिनांक 25 सितम्बर 2025 को अनिवार्य रुप से उपलब्ध करायें।
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