ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावलियों के विस्तृत पुनरीक्षण कार्य 19 अगस्त से प्रारंभ*
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झांसी : अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) /निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) ने सूचित किया है कि ग्राम पंचायतों की निर्वाचक नामावली के विस्तृत पुनरीक्षण का कार्य दिनाँक 19 अगस्त 2025 से प्रारम्भ हो रहा है, जिसके अन्तर्गत घर-घर जाकर वर्तमान निर्वाचक नामावली में परिवर्धित, संशोधित एवं विलोपित होने वाले नामों तथा नए मकानों/वर्तमान निर्वाचक नामावली में छूटे हुए मकानों के निर्वाचकों के नामों की जाँच और परिवर्धन का कार्य प्रारम्भ होगा।
अपर जिलाधिकारी (प्रशासन) /निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (पंचायत) ने जनपद के सभी अर्ह भारतीय नागरिक उक्त कार्य की अवधि में ही अपना नाम निर्वाचक नामावली में सम्मिलित कराना सुनिश्चित कर लें। ऐसे भारतीय नागरिक जो किसी ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत सामान्य रुप से निवास कर रहे हैं। दिनांक 01 जनवरी, 2025 को 18 वर्ष या उससे अधिक आयु पूरी कर लिए हों, अपने निवास स्थान से सम्बन्धित ग्राम पंचायत के प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र की निर्वाचक नामावली में नाम सम्मिलित कराने के लिए अर्ह होंगे बशर्ते यह अन्यथा अनर्ह न हो। अनर्हताएं के अन्तर्गत भारत का नागरिक न हो, विकृत चित्त हो और उसके ऐसा होने की किसी सक्षम न्यायालय की घोषणा विद्यमान ही, निर्वाचन सम्बन्धी भ्रष्ट आचरण और अन्य अपराधों से सम्बन्धित किसी विधि के उपबन्धों के अधीन मत देने के लिए तदसमय अनर्ह हो।
त्रुटिरहित निर्वाचक नामावली लोकतन्त्र का आधार है और इसका सही बनना प्रत्येक नागरिक के सक्रिय सहयोग पर निर्भर है। मतदाता अपना और अपने परिवार के सभी अर्ह सदस्यों के नाम निर्वाचक नामावली में दर्ज है अथवा नहीं, की जाँच कर लें। यदि दर्ज नहीं है तो अवश्य दर्ज कराएं और इस हेतु घर पर पहुँचने वाले बीएलओ को वॉछित सूचना दिए बिना कदापि वापस न करें। यदि किसी मतदाता अथवा उसके परिवार के किसी नाम व प्रविष्टि में कोई संशोधन होना है या किसी नाम व प्रविष्टि को विलोपित किया जाना है तो उसके घर पर पहुँचने वाले बी०एल०ओ० को अवश्य अवगत करा दें। यदि दिनांक 26 अगस्त 2025 तक कोई बी०एल०ओ० सम्बंधित ग्राम पंचायतों में न पहुँचे या कोई शिकायत हो तो तत्काल जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) / प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय), निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, अपने क्षेत्र के सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी अथवा खण्ड विकास अधिकारी से टेलीफोन पर अथवा व्यक्तिगत रूप से संपर्क करें।
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