अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को खाद्यान्न (गेहूं, चावल) का निःशुल्क वितरण होगा 09 मई से 25 मई तक*
*समस्त कोटेदार प्रातः 06 बजे से रात्रि 09 बजे तक निशुल्क खाद्यान्न का निर्वाध रूप से वितरण कराना सुनिश्चित करें : जिला पूर्ति अधिकारी*
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झांसी : जिला पूर्ति अधिकारी सौम्या अग्रवाल ने बताया कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत अन्त्योदय कार्डधारकों के मध्य प्रति कार्ड 14 किग्रा० गेहूं, 21 किग्रा० चावल (कुल 35 किग्रा० खाद्यान्न) का निःशुल्क वितरण किया जायेगा। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत आच्छादित पात्र गृहस्थी योजना के अन्तर्गत माह अप्रैल 2025 के वितरण के पश्चात उचित दर दुकान स्तर पर अवशेष ज्वार की मात्रा को सम्मिलित करते हुए पात्र गृहस्थी परिवारों को 01 किग्रा० ज्वार प्रति यूनिट (उपलब्धतानुसार) चावल के स्थान पर वितरित किया जायेगा। ज्वार की मात्रा समाप्त होने पर ज्वार के स्थान पर चावल का वितरण किया जाएगा। पात्र गृहस्थी के कार्डधारकों के मध्य प्रत्येक दशा में चावल व ज्यार को मिलाकर वितरण स्केल 03 किग्रा० प्रति यूनिट तथा गेहूं का वितरण स्केल 02 किग्रा० प्रति यूनिट रखा जायेगा।
खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा दिनांक 25.05.2025 को उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेगें। उचित दर विक्रेताओं के द्वारा ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पर्ची जिस पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य स्पष्ट अंकित होगा, कार्डधारकों को उपलब्ध करायी जायेगी। उचित दर विकेताओं के द्वारा वितरण प्रातःकाल 06 बजे से रात्रि 09 बजे तक किया जायेगा ताकि आवश्यक वस्तुओं का निर्बाध रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके। उचित दर विक्रेता दुकान के अन्दर तथा बाहर निःशुल्क वितरण संबंधी सूचना ए-4 साइज के पेपर कम से कम 03 स्थानों पर चस्पा करेगा। उपरोक्त योजना के अन्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 25 मई 2025 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वित्तरण सम्पन्न किया जा सकेगा।