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सर्वोच्च न्यायालय में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की याचिका खारिज

ByNeeraj sahu

Nov 26, 2024

सर्वोच्च न्यायालय में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की याचिका खारिज

झांसी : उप जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया गया है कि सर्वोच्च न्यायालय में आज दिनांक 26 नवम्बर 2024 को जनहित याचिका-718/2024 डॉ० के०ए० पॉल बनाम भारत सरकार व अन्य में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुये बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराये जाने वाली याचिका को खारिज कर दिया है।
डॉ० के०ए० पॉल द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में योजित की गई जनहित याचिका में भारतीय निर्वाचनों को बैलेट पेपर के माध्यम से मतदान कराये जाने सम्बन्धी मांग की गई थी।
उक्त याचिका न्यायमूर्ती विक्रमनाथ और न्यायमूर्ती पी०वी० वराले की पीठ ने इस टिप्पणी के साथ खारिज कर दी है कि, “जब राजनैतिक नेता हारते है, तो दावा करते हैं कि ई०वी०एम० से छेड़-छाड़ की गई है, जब वे जीतते हैं, तो वे कुछ नहीं कहते। यह अदालत ऐसे काल्पनिक दावों पर विचार नहीं कर सकती।” पीठ द्वारा निष्कर्ष निकाला गया कि जनहित याचिका में पर्याप्त आधार नहीं है और इस याचिका को खारिज कर दिया है।

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