वाहनों के स्वामियों को पेनाल्टी से 100 प्रतिशत छूट प्रदान करने हेतु एक मुश्त समाधान योजना 05 फरवरी 2025 तक प्रभावी रहेगी
** “एक मुश्त समाधान योजना” (OTS)-24 के अन्तर्गत वसूली पत्र की राशि में पेनाल्टी पर शत-प्रतिशत छूट हेतु आवेदन करें
झांसी : सम्भागीय परिवहन अधिकारी अरविन्द कुमार त्रिवेदी ने अवगत कराया है कि परिवहन विभाग में बकाया कर के अन्तर्गत आने वाले वाहनों के स्वामियों को पेनाल्टी से 100 प्रतिशत छूट प्रदान करने के लिए एक मुश्त समाधान योजना चलायी जा रही है, जो कि 05 फरवरी 2025 तक प्रभावी रहेगी। नवीन योजना पूर्व में लायी गयी योजनाओं से अधिक सुगम एवं वाहन स्वामी को लाभ प्रदान करने वाली है। इस नवीन योजना OTS-24 में यह वाहन भी सम्मिलित किये गये है जिनके विरूद्ध विभाग द्वारा वसूली पत्र जारी कर दिए गए है। वसूली पत्र जारी किये जाने पर कर एवं पेनाल्टी दोनों की वसूली वाहन स्वामी से भू-राजस्व की भांति की जाती है। OTS-24 में वसूली पत्र की राशि में पेनाल्टी पर शत-प्रतिशत छूट हेतु आवेदन किया जा सकता है एवं आवेदन के साथ निर्धारित आवेदन फीस रू 200/500 जमा करने पर कराधान अधिकारी बकाया कर पर देय पेनाल्टी में शत-प्रतिशत छूट प्रदान करेगा।
उन्होंने बताया कि विभाग द्वारा झॉसी जनपद में लगभग 09 करोड रूपये के वसूली पत्र जारी किये गये हैं जो विभिन्न तहसीलों में वसूली हेतु लम्बित है तथा उनको जमा कराने के प्रयास लगातार किये जा रहे हैं। उक्त वसूली पत्रों की धनराशि पर एक मुश्त समाधान योजना से पेनाल्टी में छूटके कारण एक ओर वाहन स्वामी को देय पेनाल्टी में 100 प्रतिशत छूट प्राप्त करते हुए केवल बकाया कर जमा करने में सुविधा होगी वही दूसरी ओर कर जमा कराकर वह अपने वाहन के प्रपत्रों को पूर्ण कर पुनः विधिक तरीके से अपने वाहन का संचालन कर सकेगा। ऐसे वाहन स्वामी जिनके वाहनों पर कर बकाया है यह उक्त समाधान योजना का अधिकाधिक लाभ उठा सकते है।