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61022अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के अन्तर्गत खाद्यान्न का अनुमन्य दरों पर मध्य वितरण किया जाएगा

ByNeeraj sahu

Oct 25, 2024

माह अगस्त 2022 के सापेक्ष  अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह अगस्त, 2022 के सापेक्ष आवंटित  खाद्यान्न का अनुमन्य दरों पर दिनांक 06 से 12-10-2022 के मध्य वितरण किया जाएगा

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अन्तर्गत अगस्त 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का माह अक्टूबर, 2022 में दिनांक 06.10.2022 से दिनांक 12.10.2022 के मध्य जनपद में प्रचलित 45831 अन्त्योदय राशन कार्डधारकों को 35 किग्रा0 खाद्यान्न प्रति राशन कार्ड (14 किग्रा0 गेहू + 21 किग्रा चावल) खाद्यान्न का तथा पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध 1334055 यूनिटों पर 05
किग्रा खाद्यान्न प्रति यूनिट (02 किग्रा) गेहूं 03 किग्रा चावल) का निर्धारित दर गेहूं-रू 02 प्रति किग्रा० तथा चावल-रू 03 प्रति किग्रा० के अनुसार वितरण किया जायेगा। उचित दर विक्रेताओं के द्वारा खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण प्रातःकाल 06:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक किया जायेगा ताकि आवश्यक वस्तुओं का निर्वाध रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके। उचित दर विक्रेता दुकान के अन्दर तथा बाहर निःशुल्क वितरण संबंधी सूचना ए-4 साइज के पेपर कम से कम 03 स्थानों पर चस्पा करेगा। उपरोक्त योजना के अन्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 12 अक्टूबर 2022 होगी जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।
कोविड-19 महामारी के दृष्टिगत ई-पॉस से वितरण के समय अत्यन्त सजगता बरती जानी आवश्यक है। इसके लिए उचित दर विक्रेता की जिम्मेदारी होगी कि दुकान पर सेनिटाइजर /साबुन एवं पानी रखे और हाथ धुलने के उपरान्त ही ई-पॉस का प्रयोग किया जाये। राशन वितरण के समय उचित दर दुकान पर भारी भीड़ एक साथ इकट्ठा न हो, इस हेतु मुहल्लेवार प्रचार-प्रसार / मुनादी उचित दर विक्रेता अवश्य करायें। एक समय में 05 से अधिक कार्डधारक एकत्रित न हो तथा कार्डधारकों के मध्य कम से कम 02 गज की दूरी पर चूना / चाक से लाइन अथवा गोला खींचकर सोशल डिस्टेन्सिंग का अनुपालन कराया जाये।

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