जिला कृषि रक्षा अधिकारी द्वारा अवगत कराया गया है कि अपर कृषि निदेशक (कृषि रक्षा) उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशानुसार कीटनाशी अधिनियम मे संशोधन किया गया है, जिसके क्रम में कीटनाशी अधिसूचना सा0क0नि0 39 (अ) कीटनाशी संशोधन नियम 2022 के द्वारा कीटनाशी विक्रेताओं को देशी योजना का प्रशिक्षण (एक वर्षीय) अथवा सी0सी0आई0एम0 कोर्स करने हेतु 31 दिसम्बर 2022 तक बढाया गया है, जिसके बाद अनिवार्य शैक्षिक योग्यता धारण न करने वाले कीटनाशी रिटेलर्स/डीलर्स स्वत; ही अवैध हो जायेंगे।
अगर जनपद मे कोई ऐसे कीटनाशी रिटेलर्स/डीलर्स जिनकी शैक्षिक योग्यता बी0एस0सी0एजी0/बी0एस0सी0 जीवविज्ञान/बी0एस0सी0 रसायन विज्ञान/बी0एस0सी0 जन्तु विज्ञान नहीं है और अपना व्यापार चलाना चाहते है, तो वह किसी भी मान्यता प्राप्त विश्व विधालय अथवा संस्थान से उक्त डिप्लोमा प्राप्त कर लें, यदि 31 दिसम्बर 2022 के बाद निर्धारित शैक्षिक योग्यता के विपरीत व्यापार करते पाये जाते है तो उनके विरूद्व कीटनाशी अधिनियम 1968 के नियम 1971 के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए विधिक कार्यवाही अमल मे लाई जायेगी, जिसके लिये दुकानदार ही जिम्मेदारी होगा।
161222अपर कृषि निदेशक (कृषि रक्षा) उ0प्र0 लखनऊ के निर्देशानुसार कीटनाशी अधिनियम मे संशोधन किया गया