अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्डधारकों को निर्धारित मात्रानुसार खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण
जिला पूर्ति अधिकारी ने अवगत कराया है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम-2013 के अन्तर्गत माह दिसम्बर, 2022 के सापेक्ष आवंटित खाद्यान्न का. अन्त्योदय राशनकार्डों पर 35 किग्रा (14 किग्रा0 गेहूँ एवं 21 किगाo चावल) प्रति कार्ड मात्रानुसार एवं पात्र गृहस्थी राशन कार्डों से सम्बद्ध यूनिटों पर 05 किग्रा) (02 किग्रा0 गेहूं एवं 03 (किगा चावल) खाद्यान्न प्रति यूनिट मात्रानुसार दिनांक 24-01-2023 से दिनांक 31-01-2023 तक नामित नोडल अधिकारियों की उपस्थिति में वितरण किया जायेगा।
खाद्यान्न के निःशुल्क वितरण में पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। विक्रेता अपने उपलब्ध स्टॉक की सीमा तक पोर्टेबिलिटी ट्रांजेक्शन कर सकेगें। उचित दर विक्रेताओं के द्वारा ई-पॉस मशीन से निकलने वाली वितरण पची जिस पर खाद्यान्न का मूल्य शून्य स्पष्ट अंकित होगा कार्डधारकों को उपलब्ध करायी जायेगी। 14 उचित दर विक्रेताओं के द्वारा खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण प्रातःकाल 08:00 बजे से रात्रि 09:00 बजे तक किया जायेगा ताकि आवश्यक वस्तुओं का निर्वाध रूप से वितरण सुनिश्चित किया जा सके।
उचित दर विक्रेता दुकान के अन्दर तथा बाहर निशुल्क वितरण सबंधी सूचना ए-4 साइज के पेपर कम से कम 03 स्थानों पर चस्पा करेगा। 6- उपरोक्त योजना के अन्तर्गत वितरण की अन्तिम तिथि अर्थात 31 जनवरी 2023 होगी, जिस दिन आधार प्रमाणीकरण के माध्यम से खाद्यान्न प्राप्त न कर सकने वाले उपभोक्ताओं को मोबाइल ओ०टी०पी० वेरीफिकेशन के माध्यम से वितरण सम्पन्न किया जा सकेगा।