विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तगर्ंत विचाराधीन वादों के आपसी सुलह समझौते के त्वरित निस्तारण हेतुु ‘‘राष्ट्रीय लोक अदालत‘‘ का आयोजन 11 फरवरी को
उप श्रम आयुक्त नदीम अहमद ने अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली एवं उ0प्र0 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण लखनऊ के निदेर्शानुसार के निदर्ेशानुसार विभिन्न श्रम अधिनियमों के अन्तगर्ंत विचाराधीन वादों के आपसी सुलह समझौते के आधार पर त्वरित निस्तारण किये जाने के उद्देश्य से ‘‘राष्ट्रीय लोक अदालत‘‘ का आयोजन कर निस्तारण कराये जाने की अपेक्षा की गयी है।
दिनांक 11 फरवरी 2023 को अपरान्ह 11 बजे कायार्लय उप श्रम आयुक्त झाॅंसी क्षेत्र, बी0 1/1 आवास विकास काॅंलोनी, कानपुर रोड, झाॅंसी में ‘‘राष्ट्रीय लोक अदालत‘‘ का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें विभिन्न श्रम अधिनियमों में विचाराधीन वादों निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जायेगा।
अतः समस्त वादकारियों से अपेक्षा है कि वह अपने-अपने लम्बित वादों को आपसी सुलह समझौता के आधार पर निस्तारण कराने हेतु उक्त लोक अदालत में उपस्थित हो। सम्बन्धित वादकारियो से यह भी अनुरोध हैं कि वे जिन वादों का निस्तारण आपसी सुलह समझौते के आधार पर कराना चाहते हैं, उनकी सूची/प्राथर्ना पत्र पूवर् में ही उपलब्ध करा दें, जिसके लिये दिनांक 06 फरवरी 2023 को अपरान्ह 03 बजे एवं 09 फरवरी 2023 को अपरान्ह 03 बजे से प्री-ट्रायल किया जायेगा।