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अगर अब मंदिर मस्जिद और विवाह घरों में बजेंगे लाउडस्पीकर तो होगी कानूनी कार्रवाई,, प्रभारी निरीक्षक-शैल कुमार : रिपोर्ट- नेहा वर्मा

राठ/हमीरपुर – कोतवाली राठ में हाईकोर्ट के निर्देश पर मंदिरों-मस्जिदों और अन्य विवाह घरों में बिना अनुमति के बजने वाले लाउड स्पीकरों के बारे में जानकारी के लिए एक मीटिंग कोतवाली राठ में प्रभारी निरीक्षक शैल कुमार सिंह की अध्यक्षता में हुयी। जिसमें नगर के मंदिर-मस्जिद और विवाह घरों के प्रबंधकों को बुलाया गया। जिसमें प्रभारी निरीक्षक ने सभी मंदिर मस्जिद व विवाह घरों के प्रबंधकों को जानकारी देते हुए बताया कि सभी लोग लिखित रूप से प्रार्थना पत्र देकर उपजिलाधिकारी राठ से लाउड स्पीकर बजाने के लिए अनुमति ले लें और उसमें अपना समय भी निर्धारित कर लें कि कितने समय तक आप ध्वनि यंत्रों का प्रयोग करेंगे। इसके लिए उप जिलाधिकारी से परमिशन ले लें। बिना परमिशन लाउडस्पीकर बजाने वाले मंदिर मस्जिद या विवाह घरों के प्रबंधकों पर 15 जनवरी के बाद कानूनी कार्यवाही की जायेगी। इसलिए आप समय से अपना कार्य करा लें। आज इस मीटिंग में बड़ा मंदिर के उमाशंकर, पुरूषोत्तम बुधौलिया, नरेंद्र मोहन, मकदून शाह मजार के नौशे खां, जलविहार के गुल्लू बुधौलिया, रौहनियां के नीलू महाराज, ईदगाह के साकिर अली, अखण्ड परम धाम के स्वामी करूणानंद, गुरूद्वारे से और कोटबाजार से मुतबल्ली सहित सभी मस्जिदों के लोग उपस्थित रहे और सभी ने आश्वासन दिया कि हम समय से अपना काम करा लेंगे। 

Edit Dherendra Raykwar

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