मोंठ/झाँसी – नवीन तहसील सभागार में उप जिलाधिकारी वान्या सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि निकाय चुनाव में आयोग द्वारा दी गयी गाइड लाइन के अनुसार प्रत्याशियों को आचार संहिता का पालन करना होगा। अगर किसी ने आचार संहिता का उल्लंघन किया तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेंगी। शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव सम्पन्न कराने के लिये प्रशासन ने कमर कस ली है। उपजिलाधिकारी ने कहा कि यदि कोई प्रत्याशी मतदाताओं को डराने या धमकाने का काम करता है या किसी तरह का लालच अथवा प्रलोभन देता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जायेंगी। उन्होंने कहा कि शिक्षण संस्थानों, धार्मिक स्थलों, अस्पतालों अथवा सरकारी कार्यालयों से करीब दो सौ मीटर की दूरी पर प्रत्याशी अपने कार्यालय खोले। यदि इन स्थलों के दो सौ मीटर के अंदर किसी भी प्रत्याशी का कार्यालय खुला पाया गया तो आचार संहिता के उल्लघंन के आरोप में मामला पंजीकृत कराया जायेंगा।