झांसी। झाँसी विकास प्राधिकरण कार्यालय में आज जिलाधिकारी (उपाध्यक्ष झांसी विकास प्राधिकरण) कर्ण सिंह चौहान ने जेडीए कार्यालय में शमन शुल्क सम्बंधित सुनवाई करते हुए कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त पारदर्शी व सरल प्रक्रिया जेडीए में प्रभावी ढंग से लागू करना हमारी प्राथमिकता है। उन्होंने जेडीए अधिकारियों को आदेश देते हुए कहा कि भवन मानचित्र स्वीकृति हेतु प्राधिकरण आवेदकों का ससम्मान मानचित्र स्वीकृत हेतु ससमय कार्यवाही पूर्ण करेगा। आॅनलाइन मानचित्र स्वीकृति हेतु आवेदन किए जा सकते है। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि 300 वर्ग मीटर भूखण्ड के आवेदक को जेडीए में नही आना होगा, आॅनलाइन आवेदन के 30 दिन पश्चात भवन मानचित्र स्वीकृत कर दिया जाएगा।
उपाध्यक्ष कर्ण सिंह चौहान ने आज लगभग दो दर्जन शमन शुल्क आपत्तियों के सम्बन्ध में सुनवाई करते हुए कहा कि शमन शुल्क जमा करने हेतु जो समय निर्धारित है उसी के अनुसार शुल्क जमा करें अन्यथा प्राधिकरण कार्यवाही हेतु बाध्य होगा। उन्होंने विवाह घर की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि मानचित्र स्वीकृत नही है तो विवाह घर सील कर दिया जाएगा।
जिलाधिकारी ने श्रीमति रेखा रानी सक्सेना कि आपत्ति की सुनवाई करते हुए कहा कि यदि भू-उपयोग के विपरीत भवन का उपयोग किया जाता है तो उसे सील कर दिया जाएगा, उन्होंने विपक्षी को तत्काल नर्सिंग होम संचालन बंद करने के आदेश दिए।
उपाध्यक्ष जेडीए/जिलाधिकारी कर्ण सिंह चौहान ने झांसी विकास प्राधिकरण के हित में कार्य न करने, दिए गए निर्देशों के अनुपालन में लापरवाही बरतने तथा कार्य सम्पादन में शिथिलता बरतने पर अवर अभियंता संतोष वर्मा, सुखवीर सिंह अवर अभियंता को सख्त निर्देश देते हुए मानचित्र आवेदक को अनावश्यक रूप से त्रस्त न करने की हिदायत दी।
इस अवसर पर डा. दीपा राय, डा. प्रमोद गुप्ता, डा. सुमिता द्विवेदी, श्रीमति रीना, डा. राजीव कपूर, श्रीमति मुन्नी देवी पलरिया, श्रीमति अनीता साहू सहित कई प्रकरणों की सुनवाई कर आदेश पारित किए गए।
इस मौके पर संयुक्त नियोजन एन.के पुष्करना, अधिशाषी अभियंता आर.सी रावत, ए.टी.पी जितेंद्र सिंह, अवर अभियंता आर.पी गुप्ता, अधिवक्ता हरीराम गुप्ता, दीपक कुमार सहित अन्य विभागीय अधिकारी मौजूद रहे।
रिपोर्ट-=आयुष साहू