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मतदाता सूची में धांधली” विषयक भ्रामक सूचना/ खबर असत्य एवं निराधार

ByNeeraj sahu

Sep 25, 2025
मतदाता सूची में धांधली” विषयक भ्रामक सूचना/ खबर असत्य एवं निराधार
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        झांसी : मुख्य विकास अधिकारी/उप जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं नगरीय निकाय) ने अवगत कराया है कि कतिपय सोशल मीडिया एकाउन्ट द्वारा पंचायत निर्वाचक नामावली से सम्बन्धित डुप्लीकेट मतदाता के सत्यापन के सम्बन्ध में “मतदाता सूची में धांधली” विषयक भ्रामक सूचना/ खबर प्रचारित की जा रही है जो बिल्कुल असत्य एवं निराधार है।
         जबकि मा० राज्य निर्वाचन आयोग उ०प्र० लखनऊ के पत्र संख्या-631/रा0नि0आ0-3/प०नि०/ 26-25/2025 दिनांक 20.08.2025 के द्वारा पंचायत निर्वाचक नामावली 2021 में समान रूप से प्रदर्शित हो रहे मतदाताओं के नामों के सत्यापन के सम्बन्ध में वास्तविक स्थिति / निर्देश बिन्दुवार निम्नवत है:-
1- जनपद के विकास खण्डों की ग्राम पंचायतों में यदि किसी मतदाता का नाम एक से अधिक स्थानों पर समान रूप से प्रदर्शित हो रहे हैं तो ऐसी दशा में निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण के समय सत्यापनोपरान्त, सामान्य रूप से निवास करने वाले ग्राम पंचायत में उस मतदाता का नाम रखते हुए अन्य ग्राम पंचायत से नियमानुसार विलोपित किया जाना आवश्यक है।
2- आयोग द्वारा इस कार्य हेतु विकास खण्ड के अन्तर्गत आने वाली सभी ग्राम पंचायतों के संभावित डुप्लीकेट मतदाताओं (जिनका नाम, पिता/पति/माता का नाम एवं लिंग समान है) के नाम चिन्हित किये गये है, इनकी विकास खण्डवार Excel फाइल आयोग की वेबसाइट पर ERMS-2026 में ADEO Portal के डाउनलोड सेक्शन के “Probable Duplicate Voters” लिंक पर उपलब्ध कराया जा रहा है। जनपद स्तर पर सम्बन्धित Excel फाइल के प्रिंटआउट निकलवा कर ग्राम पंचायतों के बी०एल०ओ० को उपलब्ध कराया जाना है ताकि निर्वाचक नामावली के वृहद् पुनरीक्षण के समय बी० एल०ओ० द्वारा उनका पृथक् से सत्यापन किया जा सके।
3- यदि किसी विकास खण्ड में ऐसे व्यक्ति जिनका नाम, पिता/पति/माता का नाम एवं लिंग समान है तथा वे सत्यापन उपरान्त सही पाये गये हैं तो प्रमाणीकरण स्वरूप उनके आधार कार्ड के अंतिम 04 अंक भी बी०एल०ओ० द्वारा अंकित किया जायेगा ताकि De-duplication में उनका नाम अपमार्जित (Delete) न हो। इस कार्य हेतु सम्बन्धित विकासखण्ड के खण्ड विकास अधिकारी “नोडल अधिकारी” होंगे।
     मा० राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के उपरोक्त पत्र दिनांक 20.08.2025 के साथ 1,74,830 सम्भावित डुप्लीकेट मतदाताओं की सूची उपलब्ध करायी गयी है। इसका सत्यापन बी०एल०ओ० द्वारा किया जा रहा है।
        इस प्रकार उपरोक्त समस्त कार्यवाही वर्तमान में गतिमान पंचायत निर्वाचक नामावली के वृहद पुनरीक्षण की सामान्य प्रक्रिया के अन्तर्गत आती है जो मा० राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देशों पर प्रचलित है। इसलिए इसके सम्बन्ध में सोशल मीडिया / मीडिया पर उपरोक्तानुसार प्रचारित भ्रामक सूचना/ खबरें पूर्णतः असत्य एवं निराधार है।
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