जिला प्रोबेशन अधिकारी सुरेन्द्र कुमार पटेल ने बताया कि शासन/निदेशालय, महिला कल्याण विभाग, उ०प्र० लखनऊ के निर्देशानुसार वित्तीय वर्ष 2024-25 में महिला कल्याण विभाग द्वारा संचालित पति की मृत्यु उपरान्त निराश्रित महिला (विधवा) पेंशन योजना के लाभार्थियों को भुगतान आधार वेस्ट प्रणाली के अन्तर्गत किया जायेगा।
जिला प्रोबेशन अधिकारी द्वारा योजनान्तर्गत समस्त लाभार्थियों से अनुरोध किया गया है कि जिन लाभार्थियों के बैंक खातों में आधार लिंक, (केवाईसी) आधार सीडिंग, एन०पी०सी०आई० डी०बी०टी० नहीं है या अपडेट नहीं है वह सभी लाभार्थी यथाशीघ्र अपने सम्बन्धित बैंक शाखा में जाकर अपने बैंक खाते में आधार लिंक, (केवाईसी) आधार सीडिंग, एन०पी०सी०आई०, डी०बी०टी०, अपडेट कराने का कष्ट करें, ताकि वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रथम तिमाही किस्त शासन स्तर से जनपद के समस्त लाभार्थियों को पी०एफ०एम०एस० के माध्यम से उनके बैंक खाते में भेजी जा सकेगी।