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फौजी की पत्नी के बलात्कारी अभियुक्त को मिली 10 सजा, जुर्माना- रि. उमाशंकर

 

फौजी की पत्नी के बलात्कारी अभियुक्त को मिली 10 सजा, जुर्माना- रि. उमाशंकर
झांसी। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश फास्टट्रैक प्रथम पुष्कर उपाध्याय के न्यायालय ने झांसी का फौजी की पत्नी के साथ हुए बलात्कार के मामले में न्यायालय ने एक अभियुक्त को दोषी पाते हुए दस साल के कारावास और अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया है। अन्य पर दोष साबित न होने पर बरी कर दिया।  अभियोजन के अनुसार आर्मी कैंट ललितपुर रोड थाना सदर बाजार के फौजी की पत्नी ने 4 जून 15 को थाना सदर बाजार में तहरीर देकर बताया था कि उसका पति बाहर पोस्टेड है। वह अपने बच्चे का जन्म का जरूरी सामान खरीदने मानिक चैक अमित नगरिया पुत्र राधाबल्लभ नगरिया पुरानी पसरट कोतवाली में सर्राफा की दुकान पर गई थी वहां अमित नगरिया से पहचान हुई। उसने वहां अपने दोस्त पप्पन और शैलेंद्र अग्रवाल उर्फ सिल्लू से मिलाया। उसके बाद वह उसके घर बिन बुलाए जन्म के बहाने पहंुच गए। और फिर उसके घर आना जाना आरंभ कर दिया। 20 जनवरी 15 शाम करीब 7 बजे सभी लोग उसके घर कोल्ड डिं्रक लेकर पहंुचे और उसको कोल्ड डिं्रक में नशीला पदार्थ पिला दिया। होश आने पर उसने अपने कपडे अस्त व्यस्त देखे। कमरे में तीनों लोग मौजूद थे। उन्होंने उसको धमकी दी थी कि उन्होंने उसकी सीडी बना ली है। किसी को कुछ कहा तो वह व्हाटसैप पर डाल देगे। 5 जून 15 को उन्होंने फिर उसको धमकी दी। जिस पर पीडिता ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई। पुलिस ने मामला धारा 376डी, 452,386,409,आईपीसी में थाना महिला में दर्ज किया गया। इस मामले का परीक्षण एफटीसी प्रथम के न्यायालय ने किया।  न्यायाधीश पुष्कर उपाध्याय के समक्ष सहायक शासकीय अधिवक्ता शारिक इकबाल ने अभियोजन की ओर से ठोस गवाह और सबूत न्यायालय में प्रस्तुत किए। बहस भी की जिस पर अदालत ने अभियुक्त शैलेंद्र उर्फ शिल्लू, को दोषी पाते हुए धारा 376डी में 10 वर्ष, 10000जुर्माना न देने पर 3 माह का अतिरिक्त कारावास, 452 में 7 वर्ष का कारावास 5000 जुर्माना न देने पर 1 माह कारावास, धारा 409 में तीन वर्ष का कारावास और 1000 जुर्माना, न देने पर 15 का करावास सभी सजाए साथ चलेगी। दोषमुक्त अमित नगरिया को न्यायालय ने 336क सीआरपीसी के तहत 50 हजार रू. के निजी बंधपत्र और उतनी ही धनराशि की प्रतिभू दाखिल करने के आदेश जारी किए है।
रि. उमाशंकर

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