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*त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के लिए प्रचार-प्रसार पर होने वाले खर्च की सीमा तय*

ByNeeraj sahu

Nov 5, 2025
*त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उम्मीदवारों के लिए प्रचार-प्रसार पर होने वाले खर्च की सीमा तय*
*ग्राम पंचायत सदस्य से लेकर जिला पंचायत सदस्य तक, सभी पदों के लिए उम्मीदवारों को देना होगा नामांकन शुल्क एवं जमानत राशि*
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           झांसी: सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी, जिला निर्वाचन कार्यालय (पंचायत एवं नगरीय निकाय) ने बताया है कि राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा आगामी त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2026 एवं उप-निर्वाचन को ध्यान में रखते हुए विभिन्न पदों के लिए नाम निर्देशन पत्रों के मूल्य, निक्षेप जमानत की धनराशि तथा निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए अधिकतम व्यय सीमा निर्धारित की गयी है।
           उन्होने बताया कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2026 (प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष) एवं उप निर्वाचन हेतु ग्राम पंचायत सदस्य पद के लिए सामान्य उम्मीदवारों को नामांकन पत्र का मूल्य 200 रुपये एवं जमानत राशि 800 रुपये जमा करनी होगी, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला उम्मीदवारों के लिए यह राशि क्रमशः 100 रुपये और 400 रुपये तय की गयी है। इस श्रेणी के उम्मीदवार अधिकतम 10 हजार रुपये तक चुनाव व्यय कर सकते है।
           इसी क्रम में ग्राम पंचायत प्रधान पद के लिए सामान्य उम्मीदवारों को नामांकन पत्र का मूल्य 600 रुपये एवं जमानत राशि 3000 रुपये जमा करनी होगी, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला उम्मीदवारों के लिए यह राशि क्रमशः 300 रुपये और 1500 रुपये तय की गयी है। इस श्रेणी के उम्मीदवार अधिकतम 01 लाख 25 हजार रुपये तक चुनाव व्यय कर सकते है।
          सदस्य क्षेत्र पंचायत पद के लिए सामान्य उम्मीदवारों को नामांकन पत्र का मूल्य 600 रुपये एवं जमानत राशि 3000 रुपये जमा करनी होगी, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला उम्मीदवारों के लिए यह राशि क्रमशः 300 रुपये और 1500 रुपये तय की गयी है। इस श्रेणी के उम्मीदवार अधिकतम 01 लाख रुपये तक चुनाव व्यय कर सकते है।
          इसी प्रकार सदस्य जिला पंचायत पद के लिए सामान्य उम्मीदवारों को नामांकन पत्र का मूल्य 1000 रुपये एवं जमानत राशि 8000 रुपये जमा करनी होगी, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला उम्मीदवारों के लिए यह राशि क्रमशः 500 रुपये और 4000 रुपये तय की गयी है। इस श्रेणी के उम्मीदवार अधिकतम 02 लाख 50 हजार रुपये तक चुनाव व्यय कर सकते है।
         क्षेत्र पंचायत प्रमुख पद के लिए सामान्य उम्मीदवारों को नामांकन पत्र का मूल्य 2000 रुपये एवं जमानत राशि 10000 रुपये जमा करनी होगी, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला उम्मीदवारों के लिए यह राशि क्रमशः 1000 रुपये और 5000 रुपये तय की गयी है। इस श्रेणी के उम्मीदवार अधिकतम 03 लाख 50 हजार रुपये तक चुनाव व्यय कर सकते है।
        जिला पंचायत अध्यक्ष पद के लिए सामान्य उम्मीदवारों को नामांकन पत्र का मूल्य 3000 रुपये एवं जमानत राशि 25000 रुपये जमा करनी होगी, जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा महिला उम्मीदवारों के लिए यह राशि क्रमशः 1500 रुपये और 12500 रुपये तय की गयी है। इस श्रेणी के उम्मीदवार अधिकतम 07 लाख रुपये तक चुनाव व्यय कर सकते है।
       सहायक जिला निर्वाचन अधिकारी ने सम्बन्धित को सूचित किया है कि त्रिस्तरीय पंचायत सामान्य निर्वाचन-2026 एवं उप निर्वाचनों के विभिन्न पदों/स्थानों पर निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों के उपर्युक्त निर्धारित नाम निर्देशन पत्रों का मूल्य लेकर ही उम्मीदवारों को नाम निर्देशन पत्र प्रदान कर प्राप्त धनराशि को सुसंगत लेखा मद में जमा कराया जायें, इसके साथ ही नाम निर्देशन पत्रों के मूल्य, निक्षेप/जमानत की धनराशि तथा निर्वाचनों में भाग लेने वाले उम्मीदवारों को व्यय की उपरोक्त निर्धारित अधिकतम सीमा की जानकारी भी प्रदान करें।
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