जनसुरक्षा के दृष्टिगत क्षेत्रवार चयनित स्थानों पर लगेंगी आतिशबाजी की दुकानें
अस्थायी आतिशबाजी की दुकानें लगेंगी 29 से 31 अक्टूबर तक
झांसी: प्रभारी अधिकारी शस्त्र/कृते जिला मजिस्ट्रेट झांसी विधेश द्वारा नगर निगम झांसी क्षेत्र अन्तर्गत अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञापी विक्रेताओं को सूचित किया गया है कि समस्त अस्थायी आतिशबाजी विक्रय की दुकानें जनसुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये क्षेत्रवार निम्नलिखित स्थानों पर दिनांक 29 से 31 अक्टूबर 2024 तक कुल तीन दिवस के लिये लगायी जायेंगी।
उन्होने बताया कि झाँसी शहर की स्थायी व अस्थायी आतिशबाजी की क्राफ्ट मेला ग्राउण्ड (मुक्ताकाशी मंच के पास), प्रेमनगर एवं पुलिया नं0 09 में सेन्ट ज्यूड्स स्कूल के मैदान, हंसारी क्षेत्र में हंसारी सारन्द्रा नगर हनुमान मंदिर के रिक्त स्थान तथा बिजौली क्षेत्र की स्थायी व अस्थायी आतिशबाजी की दुकानें बिजौली ग्राम सैंयर चैराहा के पास रिक्त मैदान में लगेंगी। यदि कोई अस्थायी आतिशबाजी अनुज्ञापी चयनित क्षेत्रों के अतिरिक्त किसी अन्य स्थल पर विक्रय/भण्डारण करते हुये या जांच के दौरान पकड़ा जाता है तो उसके विरूद्ध नियमानुसार कठोर कानूनी कार्यवाही की जायेगी।
समस्त मजिस्ट्रेट एवं पुलिस का यह दायित्व होगा कि वह इसका सघन प्रवर्तन करें तथा कोई अनाधिकृत दुकान पर विक्रय न होने दें। उच्चतम न्यायालय/एन०जी०टी० के आदेश में दिये गये दिशा-निर्देशों का प्रभावी रूप से अनुपालन सुनिश्चित करायें। इस कार्य में किसी भी प्रकार की शिथिलता न बरती जायें, अन्यथा कर्मचारी आचरण नियमावली के विपरीत मानते हुये वैधानिक कार्यवाही अमल में लायी जायेगी।