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41024बीमा कम्पनी के द्वारा फसल क्षति का भुगतान किया जा रह है, शेष कृषकों की फसल क्षतिपूर्ति धनराशि का एक सप्ताह के भीतर भुगतान हो जायेगा।

ByNeeraj sahu

Oct 4, 2024
 उप कृषि निदेशक द्वारा अवगत कराया गया है कि जनपद में दिनांक 10.09.2024 से 13.09.2024 तक हुई अतिवृष्टि के कारण फसल उर्द, तिल, मूंग, मूंगफली में क्षति का आंकलन संयुक्त सर्वे टीम (राजस्व विभाग, कृषि विभाग एवं संबंधित फसल बीमा कम्पनी प्रतिनिधि) द्वारा किया गया। संयुक्त सर्वे में अतिवृष्टि से प्रभावित 102387 कृषकों को 11.37 करोड़ तात्कालिक सहायता (क्षतिपूर्ति 25 प्रतिशत) धनराशि का आंकलन किया गया है, बीमा कम्पनी के द्वारा फसल क्षति का भुगतान किया जा रह है, शेष कृषकों की फसल क्षतिपूर्ति धनराशि का एक सप्ताह के भीतर भुगतान हो जायेगा।
         जनपद में राजस्व विभाग द्वारा क्राप कटिंग का कार्य प्रक्रियाधीन है, जिसके उपरान्त फसल उपज परिणामों के आधार पर क्षतिपूर्ति का भुगतान संबंधित कृषकों को जनपद में कार्यरत फसल बीमा कम्पनी के द्वारा कर दिया जायेगा।
        जनपद में दलहनी एवं तिलहनी फसलों के क्षेत्राच्छादन, उत्पादन एवं उत्पादकता में वृद्धि हेतु निःशुल्क मिनीकीट (बीज) खरीफ-2024 (मूंगफली, तिल, उर्द, मूंग एवं अरहर) में 34975 कृषकों 1057 कु० मिनीकीट का वितरण किया जा चुका है।
       रबी 2024-25 (चना, मटर, मसूर, राई / सरसों एवं अलसी) में 4126 कु० मिनीकीट 48325 कृषकों को पी०ओ०एस० मशीन से बायोमिट्रिक रुप से वितरण किया जायेगा। उन्नतशील प्रजाति के माध्यम से कृषकों की आय में वृद्धि हो सकेगी।
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